Maharashtra: मुंबई के बांद्रा (पश्चिम) स्थित सेंट मार्टिन रोड पर चलने वाले एक जिम के लीज को खत्म करने के मामले में Bombay High Court ने BMC को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने BMC के इस कदम को ‘बहुत मनमाना’ बताया
Maharashtra: मुंबई के बांद्रा (पश्चिम) स्थित सेंट मार्टिन रोड पर चलने वाले एक जिम के लीज को खत्म करने के मामले में Bombay High Court ने BMC को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने BMC के इस कदम को ‘बहुत मनमाना’ बताया है। यह पूरा विवाद जिम परिसर में हुए अवैध निर्माण को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद BMC ने लीज खत्म करने का नोटिस जारी किया था।
कोर्ट ने BMC की कार्रवाई पर क्या कहा?
जस्टिस मकरंद कर्णिक और जस्टिस श्रीराम मोदक की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी लीज को इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि लीज खत्म करने की प्रक्रिया कानून के हिसाब से होनी चाहिए। जजों ने माना कि BMC अवैध निर्माण को हटाने के लिए नोटिस दे सकता है, लेकिन इस मामले में नोटिस जमीन की लीज खत्म करने के लिए था, जो गलत तरीका है।
जिम ट्रस्ट की गलती और कोर्ट का रुख
मामले में यह भी सामने आया कि जिम चलाने वाले Bandra Physical Culture Association ने अपने उपकरणों को बचाने के लिए बांस और तिरपाल का एक अस्थाई ढांचा खड़ा किया था। कोर्ट ने इसे भी एक तरह का निर्माण माना और कहा कि यह कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। ट्रस्ट के वकीलों ने अब 25 अप्रैल 2026 से इस अस्थाई ढांचे को हटाने का वादा किया है।
अब आगे क्या होगा?
High Court ने अब BMC से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या वह 21 जनवरी 2021 को जारी किया गया लीज खत्म करने का नोटिस वापस लेना चाहता है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल 2026 को होगी, जिसमें BMC को अपना जवाब देना होगा। इससे पहले 4 फरवरी 2021 को कोर्ट ने BMC को ट्रस्ट के खिलाफ कोई सख्त कदम न उठाने का आदेश दिया था।
Frequently Asked Questions (FAQs)
BMC ने जिम का लीज क्यों खत्म किया था?
BMC ने बांद्रा स्थित जिम में अवैध निर्माण का हवाला देते हुए 21 जनवरी 2021 को लीज खत्म करने का नोटिस जारी किया था।
हाई कोर्ट ने BMC को क्यों फटकारा?
कोर्ट ने कहा कि लीज खत्म करने का तरीका बहुत मनमाना था और ऐसी कार्रवाई कानून के नियमों के अनुसार होनी चाहिए।