Maharashtra: मुंबई के गोरेगांव स्थित Satellite Gardens Phase 2 हाउसिंग सोसाइटी में ईद-उल-अधा के मौके पर बकरे की कुर्बानी (कुर्बानी) को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। इस तनाव को देखते हुए मुंबई पुलिस और BMC ने हस्त
Maharashtra: मुंबई के गोरेगांव स्थित Satellite Gardens Phase 2 हाउसिंग सोसाइटी में ईद-उल-अधा के मौके पर बकरे की कुर्बानी (कुर्बानी) को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। इस तनाव को देखते हुए मुंबई पुलिस और BMC ने हस्तक्षेप किया और सोसाइटी परिसर में कुर्बानी की अनुमति को रद्द कर दिया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है।
BMC ने अनुमति क्यों रद्द की और क्या हैं नियम?
BMC के P-South वार्ड ऑफिस ने इस सोसाइटी को दी गई कुर्बानी की अनुमति को वापस ले लिया है। अधिकारियों का कहना है कि सोसाइटी के 1 किलोमीटर के दायरे में एक अधिकृत बूचड़खाना (slaughterhouse) मौजूद है। BMC के नियमों के मुताबिक, जानवरों की कुर्बानी केवल तय की गई जगहों पर ही हो सकती है। इसमें स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ट्रैफिक और पास के स्कूल या अस्पताल जैसी संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाता है।
पुलिस और प्रशासन ने क्या कार्रवाई की?
दिंडोशी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर महेंद्र शिंदे ने पुष्टि की कि कुर्बानी की अनुमति रद्द कर दी गई है। शांति बनाए रखने के लिए गुरुवार, 28 मई 2026 की सुबह तक सभी बकरों को सोसाइटी परिसर से हटाने का निर्देश दिया गया। इस मामले में BJP कॉर्पोरेटर प्रीति सतम और किरीट सोमैया ने भी हस्तक्षेप किया और स्वच्छता व स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सोसाइटी के अंदर कुर्बानी का विरोध किया।
मुंबई के अन्य इलाकों में भी दिखा तनाव
गोरेगांव की यह घटना मुंबई में चल रहे एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है, जहां हाउसिंग सोसायटियों में कुर्बानी को लेकर विरोध देखा जा रहा है। इसी तरह की स्थिति मीरा रोड की पूनम क्लस्टर सोसाइटी में भी बनी, जहां दो पक्षों के बीच टकराव हुआ। प्रशासन अब यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी धार्मिक गतिविधियां केवल BMC द्वारा अधिसूचित 15 अधिकृत स्थानों पर ही संपन्न हों।
Frequently Asked Questions (FAQs)
गोरेगांव की सोसाइटी में कुर्बानी क्यों नहीं होने दी गई?
BMC ने अनुमति रद्द कर दी क्योंकि सोसाइटी के 1 किमी के दायरे में अधिकृत बूचड़खाना उपलब्ध था और स्वच्छता व सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं जताई गई थीं।
BMC के अनुसार कुर्बानी के लिए क्या नियम हैं?
कुर्बानी केवल BMC द्वारा अधिसूचित निर्धारित स्थानों पर ही हो सकती है। इसके लिए नागरिक अनुमति और सोसाइटी प्रबंधन से NOC जरूरी है, साथ ही खून और कचरे के निपटान के कड़े नियम हैं।