Maharashtra: मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम के दौरान 34 साल के मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज की है। यह हादसा गोरेगांव व
Maharashtra: मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम के दौरान 34 साल के मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज की है। यह हादसा गोरेगांव वेस्ट के तीन डोंगरी इलाके में स्थित ‘Sheetal Kiara’ प्रोजेक्ट की साइट पर हुआ।
हादसा कैसे हुआ और क्या थी लापरवाही
पश्चिम बंगाल के रहने वाले मोहम्मद हसनुजुमान हुसैन लिफ्ट पिट की ब्रेकिंग और कोर कटिंग का काम कर रहे थे। काम के दौरान उन्हें जोरदार बिजली का झटका लगा, जिसके बाद उन्हें गोरेगांव के एक निजी अस्पताल और फिर जोगेश्वरी के ट्रॉमा केयर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में पता चला कि जिस एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल हो रहा था वह टूटा हुआ था और मशीन के तार भी खुले थे। साथ ही, साइट पर पानी जमा होने की वजह से करंट का खतरा और बढ़ गया था।
ठेकेदार पर क्या आरोप लगे हैं
गोरेगांव पुलिस ने ठेकेदार त्रिविक्रम लिंगराज पाढ़ी (T Padi) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि मजदूर को मशीन चलाने की कोई तकनीकी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और न ही उसे कोई सेफ्टी गियर मिला था। कंपनी के वर्क ऑर्डर में साफ लिखा था कि ठेकेदार को हेलमेट, सेफ्टी शूज और सेफ्टी हार्नेस जैसे उपकरण देने होंगे, लेकिन इन नियमों की अनदेखी की गई। फिलहाल पुलिस सब-इंस्पेक्टर नवनाथ कांगने इस मामले की आगे की जांच कर रहे हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
मजदूर की मौत का मुख्य कारण क्या था
मजदूर मोहम्मद हसनुजुमान हुसैन कोर-कटिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके तार खुले थे और एक्सटेंशन बोर्ड खराब था। साइट पर पानी होने के कारण उन्हें जोरदार करंट लगा जिससे उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ कौन सी धारा लगाई है
गोरेगांव पुलिस ने ठेकेदार त्रिविक्रम लिंगराज पाढ़ी के खिलाफ लापरवाही बरतने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 106(1) के तहत केस दर्ज किया है।