Maharashtra: मुंबई के Goregaon स्थित NESCO सेंटर में हुए एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान दो छात्रों की मौत का मामला गहरा गया है। Vanrai पुलिस ने इस मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ताजा गिरफ्तारी एक मैने
Maharashtra: मुंबई के Goregaon स्थित NESCO सेंटर में हुए एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान दो छात्रों की मौत का मामला गहरा गया है। Vanrai पुलिस ने इस मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ताजा गिरफ्तारी एक मैनेजमेंट स्टूडेंट शुभ अग्रवाल की हुई है। पुलिस का आरोप है कि शुभ ने ड्रग्स की डिलीवरी की थी। इस घटना ने शहर के युवाओं में बढ़ते ड्रग्स के जाल और इवेंट्स में सुरक्षा की कमी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
कौन हैं गिरफ्तार आरोपी और क्या है उनका रोल?
पुलिस ने इस मामले में अलग-अलग भूमिकाओं वाले लोगों को पकड़ा है। इसमें ड्रग्स सप्लाई करने वाले, डिलीवरी करने वाले और इवेंट मैनेज करने वाले लोग शामिल हैं।
| नाम |
भूमिका/आरोप |
| शुभ अग्रवाल |
मैनेजमेंट स्टूडेंट, ड्रग्स की डिलीवरी का आरोप |
| विनीत गेरेलाणी |
ड्रग सप्लाई चेन का मुख्य बिचौलिया |
| आनंद पटेल |
ड्रग्स सप्लायर, छात्रों को ड्रग्स बेचे |
| प्रतीक पांडे |
JBIMS छात्र, ड्रग्स का ऑर्डर दिया |
| रौनक खंडेलवाल |
JBIMS छात्र, ड्रग्स बांटने का आरोप |
| आकाश सामल |
इवेंट ऑर्गेनाइजर |
| समीर जैन |
NESCO कर्मचारी |
| कुरुप बालकृष्ण |
NESCO सिक्योरिटी टीम सदस्य |
कॉन्सर्ट में क्या गड़बड़ियां हुईं और पुलिस ने क्या कहा?
जांच में सामने आया है कि इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने कई नियमों की अनदेखी की। उनके पास शराब परोसने का परमिट नहीं था, फिर भी 25 साल से कम उम्र के लोगों को शराब दी गई। साथ ही, सुरक्षा जांच ढीली होने की वजह से वेन्यू के अंदर नशीले पदार्थ पहुंच गए। Vanrai पुलिस ने बताया कि वे मौके पर मौजूद थे और उन्होंने म्यूजिक रोकने को कहा था, लेकिन आयोजकों ने उनकी बात नहीं मानी। पुलिस का मानना है कि बिना अंदरूनी लोगों की मदद के इतने बड़े स्तर पर ड्रग्स का सर्कुलेशन मुमकिन नहीं था।
अब आगे क्या होगा और कौन सी कार्रवाई की जाएगी?
पुलिस ने व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड और स्नैपचैट ट्रांजेक्शन के जरिए सबूत जुटाए हैं। 17 छात्रों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और मुख्य सप्लायर आयुष की तलाश जारी है। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। सह-गार्जियन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा 20 अप्रैल को एक हाई-लेवल मीटिंग करेंगे, जिसमें पब्लिक इवेंट्स की सुरक्षा और ड्रग्स के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर चर्चा होगी। सभी आरोपियों पर BNS की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) और NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।