Mumbai के Mahalaxmi में Ghetto Bar पर गिरी गाज, नियमों की अनदेखी के कारण 15 दिनों के लिए लाइसेंस सस्पेंड
Maharashtra/Mumbai: दक्षिण मुंबई के मशहूर ‘The Ghetto Restaurant and Bar’ के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने इस बार सख्त रुख अपनाते हुए बार का FL-3 शराब लाइसेंस 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। यह कार
Maharashtra/Mumbai: दक्षिण मुंबई के मशहूर ‘The Ghetto Restaurant and Bar’ के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने इस बार सख्त रुख अपनाते हुए बार का FL-3 शराब लाइसेंस 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई एक्साइज विभाग की छापेमारी में मिली गड़बड़ियों और नियमों के उल्लंघन के बाद की गई है।
मुंबई सिटी कलेक्टर Anchal Goyal ने इस निलंबन का आदेश जारी किया है। दरअसल, 4 मार्च 2026 को एक्साइज विभाग की टीम ने यहाँ अचानक जांच की थी। इसके बाद मई और जून के बीच भी कई बार स्पेशल जांच हुई, क्योंकि स्थानीय लोगों ने बार के खिलाफ लगातार शिकायतें की थीं। जांच में पाया गया कि बार में शराब के स्टॉक का हिसाब सही नहीं था और बिना अनुमति के बिल्डिंग के नक्शे में बदलाव किए गए थे।
प्रशासन ने महाराष्ट्र प्रोहिबिशन एक्ट, 1949 की धारा 54(C) के तहत यह कदम उठाया है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कई ग्राहक बिना जरूरी परमिट के शराब पी रहे थे। इसके अलावा, बार के बाहर तेज संगीत और भारी भीड़ की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या रहती थी, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती थी। कलेक्टर ऑफिस ने कहा कि संस्थान ने सरकारी नियमों और पब्लिक सेफ्टी को लेकर बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखाई।
बार मैनेजमेंट ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और जुर्माना भरकर मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने इस विनती को ठुकरा दिया। बार के प्रतिनिधि का कहना है कि उनके 45 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की है, जिसकी सुनवाई जल्द होगी।