Maharashtra: मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ एक गैस एजेंसी के 57 साल के मालिक और उसके 23 साल के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग बिना किसी लाइसेंस के 14.6 किलो वाले ब
Maharashtra: मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ एक गैस एजेंसी के 57 साल के मालिक और उसके 23 साल के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग बिना किसी लाइसेंस के 14.6 किलो वाले बड़े LPG सिलेंडर से गैस निकालकर चार छोटे खाली सिलेंडरों में भर रहे थे। पुलिस के मुताबिक यह काम बहुत खतरनाक था और इससे लोगों की जान को बड़ा खतरा हो सकता था।
कैसे पकड़े गए आरोपी और क्या हुआ जब्त
क्राइम ब्रांच ने 5 जून 2026 को रात करीब 1:25 बजे इस गैस एजेंसी पर छापा मारा था। रेड के दौरान कर्मचारी को प्लास्टिक पाइप के जरिए गैस ट्रांसफर करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से 1.7 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं। इस मामले में DN नगर पुलिस ने क्राइम ब्रांच की शिकायत पर FIR दर्ज की है। आरोपियों की पहचान एजेंसी मालिक वाडी लाल और उसके एक कर्मचारी के रूप में हुई है।
गैस की अवैध बिक्री और कालाबाजारी पर सरकार की सख्ती
इस घटना के अगले ही दिन 6 जून 2026 को महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने लोगों से पैनिक बाइंग (घबराहट में खरीदारी) न करने और गैस की जमाखोरी न करने की अपील की है। साथ ही प्रवर्तन एजेंसियों को आदेश दिया गया है कि वे ईंधन की अवैध ट्रांसफर और कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखें। अधिकारियों को शक है कि कुछ कमर्शियल ग्राहक सस्ते के चक्कर में रिटेल पंपों से ईंधन ले रहे हैं, जिससे आम जनता के लिए कमी हो सकती है।
नियम तोड़ने पर क्या हो सकती है सजा
बिना PESO लाइसेंस के LPG ट्रांसपोर्ट करना या उसे अवैध रूप से ट्रांसफर करना गंभीर अपराध है। इसके लिए भारी जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। ‘लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस रेगुलेशन ऑर्डर 2000’ के तहत पहली बार गलती करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर पर 20,000 रुपये और गैस की कमर्शियल रेट के बराबर जुर्माना लग सकता है। अगर यही गलती तीसरी बार होती है, तो एजेंसी का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिना लाइसेंस के गैस ट्रांसफर करने पर क्या जुर्माना है?
पहली बार पकड़े जाने पर डिस्ट्रीब्यूटर को 20,000 रुपये और गैस की कमर्शियल कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरी बार में यह जुर्माना 50,000 रुपये हो जाता है और तीसरी बार में एजेंसी का लाइसेंस रद्द हो सकता है।
महाराष्ट्र सरकार ने गैस को लेकर क्या एडवाइजरी जारी की है?
सरकार ने 6 जून 2026 को एडवाइजरी जारी कर लोगों को जमाखोरी और पैनिक बाइंग से बचने को कहा है। साथ ही पुलिस और प्रशासन को अवैध गैस रिफिलिंग और कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए हैं।