Mumbai के मशहूर होटल नूर मोहम्मद और शालीमार समेत 3 रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस रद्द, गंदगी देख भड़का FDA
Maharashtra: मुंबई के खाने के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर आई है। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने शहर के तीन बड़े और मशहूर रेस्टोरेंट्स के फूड बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। इनमें भेंडी बाजार के मशहूर न
Maharashtra: मुंबई के खाने के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर आई है। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने शहर के तीन बड़े और मशहूर रेस्टोरेंट्स के फूड बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। इनमें भेंडी बाजार के मशहूर नूर मोहम्मद होटल और शालीमार हॉस्पिटैलिटी के साथ-साथ उमराखड़ी का रहमानिया रेस्टोरेंट शामिल है। यह कार्रवाई इन होटलों में साफ-सफाई और फूड सेफ्टी के नियमों की भारी अनदेखी पाए जाने के बाद की गई है।
FDA की टीम ने जब इन जगहों का निरीक्षण किया तो वहां की हालत काफी खराब मिली। शालीमार हॉस्पिटैलिटी को अप्रैल में ही कमियां सुधारने का नोटिस दिया गया था, लेकिन दोबारा जांच में पाया गया कि वहां अभी भी 25 बड़ी कमियां मौजूद हैं। वहीं नूर मोहम्मद होटल में किचन के फर्श पर तेल और काली ग्रीस की मोटी परत जमी मिली। यहां की खिड़कियां खुली थीं, जिससे कबाब सेक्शन में मक्खियां, कीड़े और कौवे आसानी से अंदर आ रहे थे। दीवारों और छतों से पेंट उखड़ा हुआ था और बर्तनों की सफाई भी सही नहीं थी।
इसी तरह रहमानिया रेस्टोरेंट में भी गंभीर लापरवाही मिली। वहां खाने के सामान और केमिकल एक साथ रखे हुए थे, मशीनें जंग खाई हुई थीं और दीवारों का प्लास्टर गिर रहा था। साथ ही, पीने के पानी की क्वालिटी और फूड सेफ्टी से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड भी वहां मौजूद नहीं थे। इन सभी कार्रवाइयों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत किया गया है।
FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने साफ शब्दों में कहा है कि सुरक्षित खाना और पानी पाना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो भी बिजनेस पब्लिक हेल्थ के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे भारी जुर्माना, जेल या लाइसेंस रद्द होने जैसी सख्त सजा भुगतनी होगी। यह कार्रवाई ‘Safe Food, Healthy Maharashtra’ अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत अब सभी रेस्टोरेंट्स के लिए मुफ्त पीने का पानी देना, स्टाफ की मेडिकल जांच कराना और कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल पर रोक जैसे नियम अनिवार्य कर दिए गए हैं।