Mumbai में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाली महिला ने पुलिसकर्मी को पीटा, Bandra पुलिस ने दर्ज किया केस

Maharashtra/Mumbai: मुंबई के बांद्रा (वेस्ट) इलाके में शुक्रवार तड़के एक हंगामा खड़ा हो गया। यहां शराब के नशे में गाड़ी चला रही एक 22 साल की महिला ने रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की। पुलिस ने इस मामल

Maharashtra/Mumbai: मुंबई के बांद्रा (वेस्ट) इलाके में शुक्रवार तड़के एक हंगामा खड़ा हो गया। यहां शराब के नशे में गाड़ी चला रही एक 22 साल की महिला ने रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में महिला और उसके साथ मौजूद एक पुरुष साथी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

घटना के.सी. रोड इलाके की है जहां पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान पुलिस ने एक कार को रोका जिसमें 22 साल की महिला ड्राइविंग सीट पर थी। जब पुलिस ने महिला का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करना चाहा तो उसने मना कर दिया और बहस करने लगी। बाद में जब टेस्ट हुआ तो महिला और उसके साथ बैठे पुरुष साथी दोनों के शरीर में अल्कोहल पाया गया।

बहस के दौरान महिला ने अपना आपा खो दिया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी को धक्का दिया, लात मारी और घूंसे चलाए। महिला ने पुलिसकर्मी को खरोंचा भी जिससे उन्हें चोटें आईं। इस घटना के बाद बांद्रा पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और उनके मेडिकल टेस्ट के लिए भेजकर ब्लड सैंपल लिए।

भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत गंभीर अपराध है। नियम के मुताबिक खून में अल्कोहल की मात्रा 0.03% से ज्यादा होने पर कार्रवाई होती है। पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना 15,000 रुपये और जेल की सजा 2 साल तक बढ़ सकती है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने और गाड़ी जब्त करने का भी प्रावधान है। पुलिस ने इस मामले में सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मी पर हमला करने की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।