Mumbai में बिना NOC के प्रतिबंधित दवा विदेश भेजने की कोशिश, फार्मा कंपनी और ब्रोकिंग फर्म के डायरेक्टर गिरफ्तार
Maharashtra: मुंबई कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कंपनी डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर बिना जरूरी अनुमति (NOC) के चेक रिपब्लिक प्रतिबंधित पदार्थ भेजने की कोशिश करने का आरोप है। कस्टम विभाग की स
Maharashtra: मुंबई कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कंपनी डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर बिना जरूरी अनुमति (NOC) के चेक रिपब्लिक प्रतिबंधित पदार्थ भेजने की कोशिश करने का आरोप है। कस्टम विभाग की स्पेशल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ब्रांच (SIIB) ने इस मामले में एक्शन लिया है।
पकड़े गए लोगों में Veeprho Laboratories Private Limited के डायरेक्टर वेंकट शिंदे और Rocraft Shipping and Logistics Pvt Ltd के डायरेक्टर चंद्रशेखर श्रीराम चोडनकर शामिल हैं। इन दोनों ने मिलकर Phenylacetic Acid और उसके साल्ट्स को विदेश भेजने की कोशिश की थी, जो कि एक कंट्रोल किया गया पदार्थ है।
नियमों के मुताबिक, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Order, 2013 के तहत ऐसे पदार्थों के एक्सपोर्ट के लिए नारकोटिक्स अथॉरिटी से NOC लेना अनिवार्य होता है। NDPS और प्रतिबंधित दवाओं के लिए हर ऑर्डर या कंसाइनमेंट के लिए अलग से क्वांटिटी और परचेज ऑर्डर के आधार पर NOC जारी किया जाता है।
हालांकि CDSCO ने अक्टूबर 2025 से एक्सपोर्ट NOC सिस्टम में कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन NDPS और प्रतिबंधित दवाओं को इस छूट से बाहर रखा गया है। ऐसे मामलों में मैन्युफैक्चरर्स के पास वैध लाइसेंस (Form 25 या Form 28) होना जरूरी है और उन्हें क्वालिटी कंट्रोल के नियमों का पालन करना होता है। इस खेप के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे परचेज ऑर्डर और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की कमी पाई गई।