Maharashtra : मुंबई की एक अदालत ने 2017 में एक मासूम बच्चे की जान लेने वाले शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सिर्फ एक चाय का कप टूटने की वजह से 44 साल के Nitin Pathare ने 3 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी थी। कोर्ट
Maharashtra : मुंबई की एक अदालत ने 2017 में एक मासूम बच्चे की जान लेने वाले शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सिर्फ एक चाय का कप टूटने की वजह से 44 साल के Nitin Pathare ने 3 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी थी। कोर्ट ने इस मामले में बुधवार, 15 अप्रैल 2026 को अपना फैसला सुनाया।
क्या था पूरा मामला और कैसे हुआ जुर्म
यह घटना 2017 की है जब Nitin Pathare ने एक चाय का कप टूटने पर गुस्से में आकर 3 साल के बच्चे Ahil को बेल्ट और हाथों से पीटा था। आरोपी ने बच्चे का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसे फर्श पर पटका। जुर्म को छुपाने के लिए उसने बच्चे की लाश को Kalyan के पास Haji Malang इलाके में दफना दिया था। बाद में सबूत मिटाने के लिए लाश को और गहरे गड्ढे में दबाया गया। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्चे की मां Afsana Qureshi कैद से भाग निकलीं और पड़ोसियों की मदद से पुलिस को जानकारी दी।
अदालत ने सजा कैसे तय की
Additional Sessions Judge Mahesh K. Jadhav ने Nitin Pathare को हत्या (IPC 302) और सबूत मिटाने (IPC 201) का दोषी पाया। इस केस में सबसे अहम गवाही पीड़ित की बड़ी बहन की थी, जो घटना के समय सिर्फ 5 साल की थी। कोर्ट ने उसकी गवाही को पूरी तरह सच और भरोसेमंद माना। सरकारी वकील Ramesh Siroya ने आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह मामला ‘rarest of rare’ श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उम्रकैद की सजा देना सही है।
केस से जुड़ी मुख्य जानकारियां
| विवरण |
जानकारी |
| दोषी का नाम |
Nitin Pathare (44 वर्ष) |
| पीड़ित |
3 साल का बच्चा (Ahil) |
| मुख्य गवाह |
बच्चे की बड़ी बहन (घटना के समय 5 वर्ष) |
| सजा |
आजीवन कारावास (Life Imprisonment) |
| जुर्म की जगह |
मुंबई और कल्याण (दफनाने की जगह) |
| लागू धाराएं |
IPC 302 और 201 |