Mumbai में 44 सोमाली समुद्री लुटेरों को उम्रकैद, जहाजों को हाईजैक करने के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला
Maharashtra: मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने सोमवार, 20 जुलाई 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 44 सोमाली समुद्री लुटेरों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये लुटेरे मार्च 2024 में जहाजों को हाईजैक करने के मामले में दोषी पाए गए
Maharashtra: मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने सोमवार, 20 जुलाई 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 44 सोमाली समुद्री लुटेरों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये लुटेरे मार्च 2024 में जहाजों को हाईजैक करने के मामले में दोषी पाए गए थे। भारत की आजादी के बाद Maritime Anti-Piracy Act के तहत यह अपनी तरह का पहला बड़ा फैसला माना जा रहा है।
यह पूरा मामला मार्च 2024 का है जब सोमाली लुटेरों ने दो अलग-अलग घटनाओं में जहाजों पर कब्जा किया था। इनमें से 9 लुटेरों ने ईरानी फिशिंग जहाज FV Al Kambar को हाईजैक किया था, जबकि बाकी 35 लुटेरों ने एक मर्चेंट वेसल (MV Ruen) को अपना निशाना बनाया था। भारतीय नौसेना ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए इन लुटेरों को पकड़ा था, जिसके बाद मुंबई के येलो गेट पुलिस स्टेशन ने मामले की जांच की।
स्पेशल जज एस.बी. डिगे ने दोषियों को Maritime Anti-Piracy Act, भारतीय दंड संहिता (IPC), आर्म्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जैसी कई धाराओं के तहत सजा सुनाई। कोर्ट ने इस अपराध को बहुत गंभीर बताया और भारतीय नौसेना की तत्परता और साहस की तारीफ की।
सुनवाई के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रंजीत सांगले ने दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की थी। वहीं, लुटेरों ने अपनी गलती मानते हुए कोर्ट से माफी मांगी और कम सजा देने की गुहार लगाई। उन्होंने अपनी दलील में भाषा की दिक्कत, खान-पान की समस्या और परिवार से दूर होने का हवाला दिया। उनकी कानूनी मदद पहले सोमालिया दूतावास और बाद में Legal Aid Defense Counsel System (LADCS) के वकीलों ने की थी।