Mumbai में शिपिंग कारोबारी की विदेश यात्रा पर लगी रोक बरकरार, कोर्ट ने खारिज की याचिका
Maharashtra: मुंबई की एक अदालत ने कोलाबा के शिपिंग कारोबारी Aliasgar Merchant की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा पर लगी पाबंदी हटाने की मांग की थी। Merchant पर मारपीट और जबरन वसूली का आरोप है औ
Maharashtra: मुंबई की एक अदालत ने कोलाबा के शिपिंग कारोबारी Aliasgar Merchant की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा पर लगी पाबंदी हटाने की मांग की थी। Merchant पर मारपीट और जबरन वसूली का आरोप है और कोर्ट ने साफ किया है कि उन्हें विदेश जाने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी।
यह मामला एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट से जुड़ा है, जिसने आरोप लगाया था कि आयकर विभाग की मदद करने के कारण उसके साथ मारपीट और वसूली की गई। इस मामले में Crime Branch जांच कर रही है। Additional Chief Judicial Magistrate Vinod Patil ने 8 जून 2026 को यह आदेश सुनाया।
दरअसल, Merchant को दिसंबर 2022 में सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी, तब उन पर यह शर्त लगाई गई थी कि वे बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएंगे। जुलाई 2023 में नियमित जमानत मिलने के बाद भी यह शर्त जारी रही। Merchant ने दलील दी कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और वे सभी शर्तों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने अपने बिजनेस और परिवार का हवाला देते हुए पाबंदी हटाने की मांग की थी।
दूसरी तरफ, सरकारी वकील और शिकायतकर्ता ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि अगर पाबंदी हटाई गई तो आरोपी के फरार होने का खतरा है। साथ ही, इस मामले में FIR रद्द करने की याचिका अभी Bombay High Court में लंबित है। अदालत ने माना कि निचली अदालत के लिए ऊपरी अदालत द्वारा तय की गई शर्तों को बदलना सही नहीं होगा और ट्रायल के दौरान आरोपी की मौजूदगी जरूरी है।