Maharashtra : मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने एक्ट्रेस Rhea Chakraborty, उनके भाई Showik और मां Sandhya के बैंक खातों को अनफ्रीज करने का आदेश दिया है। स्पेशल NDPS कोर्ट के जज U.C. Deshmukh ने शनिवार, 25 अप्रैल 2026 को यह फैस
Maharashtra : मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने एक्ट्रेस Rhea Chakraborty, उनके भाई Showik और मां Sandhya के बैंक खातों को अनफ्रीज करने का आदेश दिया है। स्पेशल NDPS कोर्ट के जज U.C. Deshmukh ने शनिवार, 25 अप्रैल 2026 को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि NCB ने खातों को फ्रीज करते समय जरूरी कानूनी नियमों का पालन नहीं किया था।
NCB से क्या गलती हुई और कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने पाया कि NCB ने NDPS एक्ट, 1985 की धारा 68F (2) का पालन नहीं किया। इस नियम के मुताबिक, किसी भी संपत्ति या बैंक खाते को फ्रीज करने के आदेश के 30 दिनों के भीतर एक ‘सक्षम अधिकारी’ (competent authority) से उसकी पुष्टि करानी जरूरी होती है। NCB ने तय समय के अंदर यह पुष्टि नहीं कराई, जिसकी वजह से फ्रीजिंग ऑर्डर कानूनी रूप से गलत हो गया।
किन बैंकों के अकाउंट्स अब चालू होंगे?
कोर्ट के इस आदेश के बाद अब Rhea Chakraborty और उनके परिवार के सदस्य अपने खातों का इस्तेमाल RBI के नियमों के अनुसार कर सकेंगे। इसमें निम्नलिखित बैंक शामिल हैं:
| बैंक का नाम |
खाते का प्रकार |
| ICICI Bank |
Joint Holdings |
| Axis Bank |
Savings Account |
| Kotak Mahindra Bank |
Current Account |
बता दें कि ये खाते सितंबर 2020 में अभिनेता Sushant Singh Rajput की मौत के बाद ड्रग्स मामले की जांच के दौरान NCB ने फ्रीज किए थे। डिफेंस वकील Ayaz Khan और Zehra Charania ने दलील दी थी कि एजेंसी ने कानूनी प्रक्रिया का सही से पालन नहीं किया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Rhea Chakraborty के बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज किए गए थे?
सितंबर 2020 में अभिनेता Sushant Singh Rajput की मौत के बाद ड्रग्स मामले की जांच के दौरान NCB ने इन खातों को फ्रीज किया था।
कोर्ट ने खातों को अनफ्रीज करने का आदेश क्यों दिया?
कोर्ट ने पाया कि NCB ने NDPS एक्ट की धारा 68F (2) के तहत 30 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी से जरूरी पुष्टि नहीं ली थी।