Mumbai में ऑटो ड्राइवरों को नशा देकर लूटने के मामले में 2 आरोपी बरी, कोर्ट ने कहा सबूतों की कमी

Maharashtra : मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने शनिवार को दो अलग-अलग मामलों में संपतराज जैन और सागर परख नाम के दो लोगों को बरी कर दिया। इन दोनों पर ऑटो रिक्शा चालकों को नशीला पदार्थ पिलाकर लूटपाट करने का आरोप था। कोर्ट ने माना क

Maharashtra : मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने शनिवार को दो अलग-अलग मामलों में संपतराज जैन और सागर परख नाम के दो लोगों को बरी कर दिया। इन दोनों पर ऑटो रिक्शा चालकों को नशीला पदार्थ पिलाकर लूटपाट करने का आरोप था। कोर्ट ने माना कि पुलिस और सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करने में नाकाम रहे।

यह पूरा मामला साल 2023 का है। पहला मामला 24 मार्च 2023 का था, जिसकी शिकायत 6 अप्रैल 2023 को दर्ज हुई थी। वहीं दूसरा मामला 17 फरवरी 2023 का था। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि आरोपियों ने वास्तव में कोई नशीली दवा दी थी जिससे ड्राइवर बेहोश हुए।

जज ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इस बात का कोई मेडिकल सबूत नहीं मिला कि शिकायतकर्ता को कोई ऐसी दवा दी गई थी जिससे वह बेहोश हो गया। पुलिस की जांच में कई बड़ी कमियां पाई गईं। पुलिस न तो डॉक्टरों के बयान दर्ज करा पाई और न ही उस नशीले पदार्थ के स्रोत का पता लगा पाई जिसका जिक्र शिकायत में था। इसके अलावा, मामले में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला और जरूरी पहचान परेड (Identification Parade) भी नहीं कराई गई, जिससे आरोपियों की दोषसिद्धि नहीं हो सकी।