Maharashtra: मुंबई की लोकल ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर Central Railway (CR) ने शिकंजा कस दिया है। अप्रैल 2026 में रेलवे ने टिकट चेकिंग अभियान चलाकर अब तक का सबसे ज्यादा 16.13 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला
Maharashtra: मुंबई की लोकल ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर Central Railway (CR) ने शिकंजा कस दिया है। अप्रैल 2026 में रेलवे ने टिकट चेकिंग अभियान चलाकर अब तक का सबसे ज्यादा 16.13 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है। यह आंकड़ा पिछले रिकॉर्ड 14.50 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है।
बिना टिकट यात्रा के आंकड़े क्या कहते हैं?
अप्रैल 2026 में मेल, एक्सप्रेस और सबअर्बन ट्रेनों (AC लोकल समेत) में करीब 2.27 लाख केस पकड़े गए। पिछले साल इसी महीने केवल 1.45 लाख केस मिले थे, जिसका मतलब है कि पकड़े गए लोगों की संख्या में 56% की बढ़ोत्तरी हुई है। जुर्माने की रकम में भी भारी उछाल आया है, जो अप्रैल 2025 के 6.07 करोड़ रुपये से बढ़कर 16.13 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
| श्रेणी (Category) |
पकड़े गए केस |
वसूला गया जुर्माना |
| Second-Class Coaches |
1.58 लाख |
13.06 करोड़ रुपये |
| First-Class Coaches |
11,877 |
3.79 करोड़ रुपये |
| AC Local Trains |
12,698 |
39.66 लाख रुपये |
| Mail/Express (Fare Diff) |
35,785 |
2.20 करोड़ रुपये |
| Unbooked Luggage |
8,723 |
9.95 लाख रुपये |
जुर्माना बढ़ने की वजह और रेलवे के नियम
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सेकंड क्लास डिब्बों में टारगेटेड चेकिंग ड्राइव चलाने की वजह से यह आंकड़ा बढ़ा है। Central Railway ने साफ किया है कि बिना टिकट सफर करने वालों के खिलाफ उनकी ‘जीरो टॉलरेंस पॉलिसी’ है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे हमेशा वैध टिकट लेकर ही सफर करें।
नियमों के मुताबिक, बिना टिकट यात्रा करना भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 के तहत अपराध है। इसमें जुर्माना और सात साल तक की जेल या दोनों हो सकते हैं। रेलवे ने सितंबर 2024 में जुर्माने की राशि बढ़ाने की मांग भी की थी, क्योंकि आखिरी बार इसे 2004 में 50 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये किया गया था।
Frequently Asked Questions (FAQs)
अप्रैल 2026 में सबसे ज्यादा जुर्माना किस कोच में वसूला गया?
सबसे ज्यादा जुर्माना सेकंड क्लास कोच (Second-Class Coaches) में वसूला गया, जहाँ 1.58 लाख केस पकड़े गए और कुल 13.06 करोड़ रुपये का जुर्माना जमा हुआ।
बिना टिकट यात्रा करने पर क्या सजा हो सकती है?
भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 के तहत बिना टिकट यात्रा करना अपराध है, जिसमें जुर्माना और सात साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है।