Maharashtra: मुंबई में कसारा जाने वाली लोकल ट्रेन में लोहे की रॉड लगने से दो यात्री घायल हो गए थे। इस घटना के बाद Central Railway (CR) ने घायलों के लिए मुआवजे और इलाज के पूरे खर्च की घोषणा की है। रेलवे प्रशासन ने इस मामल
Maharashtra: मुंबई में कसारा जाने वाली लोकल ट्रेन में लोहे की रॉड लगने से दो यात्री घायल हो गए थे। इस घटना के बाद Central Railway (CR) ने घायलों के लिए मुआवजे और इलाज के पूरे खर्च की घोषणा की है। रेलवे प्रशासन ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले तीन कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है।
घायलों को कितना मिलेगा मुआवजा और मदद
रेलवे ने घायलों की स्थिति के आधार पर आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। गंभीर रूप से घायल यात्री का इलाज ठाणे के Jupiter Hospital में चल रहा है।
- Eknath Budha Thomre (45): इन्हें 50,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा।
- Rohit Nana Sarukte (24): इन्हें 5,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
- मेडिकल सपोर्ट: दोनों यात्रियों के इलाज का पूरा खर्च Central Railway उठाएगा।
हादसा कैसे हुआ और अब क्या कार्रवाई होगी
यह घटना 22 अप्रैल 2026 को शाम करीब 4:45 बजे खर्डी और उंबरमाली के बीच हुई थी। यहाँ पहाड़ों से गिरने वाले पत्थरों को रोकने के लिए नेटिंग का काम चल रहा था, उसी दौरान एक लोहे की रॉड चलती ट्रेन से जा टकराई। शुरुआती जांच में सुरक्षा नियमों की अनदेखी सामने आई है। रेलवे अब कसारा-इगतपुरी सेक्शन में नेटिंग के काम के लिए Standard Operating Procedures (SOPs) की समीक्षा करेगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो।
रेलवे दुर्घटना मुआवजे के सामान्य नियम
भारत में रेलवे एक्ट 1989 के तहत यात्रियों को दुर्घटना के समय मुआवजा मिलता है। इसके नियम इस प्रकार हैं:
| स्थिति |
मुआवजा राशि |
| मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता |
8 लाख रुपये |
| स्थायी आंशिक विकलांगता |
7.5 लाख रुपये |
| हॉस्पिटलाइजेशन खर्च |
2 लाख रुपये तक |
| शव परिवहन |
10,000 रुपये |