Maharashtra: मुंबई की तंग गलियों में अब ऊंची इमारतें दिखेंगी। Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ने एक ऐसा प्रस्ताव पास किया है जिससे अब महज 3.6 मीटर चौड़ी सड़क पर भी ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकेंगी। इस बदलाव से शहर म
Maharashtra: मुंबई की तंग गलियों में अब ऊंची इमारतें दिखेंगी। Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ने एक ऐसा प्रस्ताव पास किया है जिससे अब महज 3.6 मीटर चौड़ी सड़क पर भी ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकेंगी। इस बदलाव से शहर में रुके हुए हजारों Redevelopment प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिल सकती है, लेकिन सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
सड़क की चौड़ाई के हिसाब से कितनी ऊंची होगी बिल्डिंग
BMC की Improvements Committee ने DCPR 2034 के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब सड़क की चौड़ाई के आधार पर बिल्डिंग की ऊंचाई तय की जाएगी:
- 3.6 मीटर चौड़ी सड़क: 32 मीटर तक की ऊंचाई (लगभग 10 मंजिल)
- 4.5 मीटर चौड़ी सड़क: 70 मीटर तक की ऊंचाई (लगभग 21-23 मंजिल)
- 6 मीटर चौड़ी सड़क: 120 मीटर तक की ऊंचाई (लगभग 31-32 मंजिल)
- 9 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क: 120 मीटर से अधिक की ऊंचाई की अनुमति रहेगी
सुरक्षा और इमरजेंसी एक्सेस पर क्या है नियम
इतनी पतली सड़कों पर ऊंची इमारतों के कारण आग लगने जैसी आपातकालीन स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पहुंचने पर चिंता जताई जा रही है। नियम के मुताबिक, ऐसी सभी बिल्डिंग्स को Fire Department से NOC लेना अनिवार्य होगा। फायर ब्रिगेड के अधिकारी कह चुके हैं कि NOC तभी मिलेगी जब सभी सुरक्षा मानकों को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, बहुत ऊंची इमारतों को High-Rise Committee से भी मंजूरी लेनी होगी।
आम जनता और बिल्डर्स पर क्या होगा असर
ANAROCK Group और Builders Association of India जैसे संगठनों का मानना है कि इससे मुंबई की 40,000 से ज्यादा पुरानी इमारतों के नवीनीकरण में मदद मिलेगी। वहीं, टाउन प्लानर पंकज जोशी जैसे विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे आबादी बढ़ेगी जिससे पानी, सीवेज और पार्किंग की समस्या बढ़ सकती है। फिलहाल यह प्रस्ताव राज्य के Urban Development Department के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या यह नियम अभी लागू हो गया है?
नहीं, BMC की Improvements Committee ने इसे मंजूरी दे दी है, लेकिन इसे पूरी तरह लागू करने के लिए राज्य के Urban Development Department की अंतिम मंजूरी बाकी है।
पहले क्या नियम था और अब क्या बदला है?
पहले ऊंची इमारतों के लिए कम से कम 9 मीटर चौड़ी सड़क का होना जरूरी था, लेकिन अब इसे घटाकर 3.6 मीटर तक कर दिया गया है ताकि छोटे प्लॉट पर भी Redevelopment हो सके।