Maharashtra: मुंबई को साफ-सुथरा बनाने के लिए Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ने अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर Ashwini Bhide ने शहर में कचरा फेंकने वाले 162 ऐसे पॉइंट्स की पहचान की है, जहा
Maharashtra: मुंबई को साफ-सुथरा बनाने के लिए Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ने अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर Ashwini Bhide ने शहर में कचरा फेंकने वाले 162 ऐसे पॉइंट्स की पहचान की है, जहां सबसे ज्यादा गंदगी रहती है। अब इन जगहों की निगरानी होगी और कचरा फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कचरा हॉटस्पॉट पर क्या एक्शन लेगा BMC
BMC ने शहर भर में 162 Garbage Vulnerable Points (GVPs) की मैपिंग की है। कमिश्नर Ashwini Bhide ने वार्ड ऑफिस को आदेश दिया है कि इन जगहों को तुरंत साफ किया जाए और यह पक्का किया जाए कि यहां दोबारा कचरा जमा न हो। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे ताकि अवैध रूप से कचरा फेंकने वालों को पकड़ा जा सके। साथ ही, GIS मैपिंग के जरिए कचरा उठाने की योजना बनाई जाएगी।
SWM Rules 2026 के तहत क्या हैं नए नियम
देशभर में 1 अप्रैल 2026 से नए Solid Waste Management (SWM) नियम लागू हो गए हैं। अब घर और सोसायटियों को कचरे को चार अलग-अलग हिस्सों में बांटना होगा: गीला, सूखा, सैनिटरी और घरेलू खतरनाक कचरा। खतरनाक कचरे के लिए पीले रंग के बिन का इस्तेमाल करना होगा। जो लोग कचरा अलग-अलग नहीं करेंगे, उन्हें ज्यादा फीस देनी पड़ सकती है।
Kanjurmarg डंपिंग ग्राउंड और C&D वेस्ट पर सख्ती
Bombay High Court ने Kanjurmarg डंपिंग ग्राउंड से आने वाली बदबू और मीथेन गैस को लेकर BMC और MPCB को फटकार लगाई है। कोर्ट के आदेश के बाद अब रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस उत्सर्जन की निगरानी होगी। इसके अलावा, कंस्ट्रक्शन कचरे (C&D waste) के लिए नया SOP आया है, जिसमें नियम तोड़ने वाले वाहनों पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा और गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
नए SWM Rules 2026 के तहत कचरे को कैसे अलग करना होगा
नए नियमों के अनुसार कचरे को चार श्रेणियों में बांटना होगा: गीला (wet), सूखा (dry), सैनिटरी (sanitary) और घरेलू खतरनाक कचरा (domestic hazardous)। खतरनाक कचरे को पीले बिन में रखना जरूरी है।
कंस्ट्रक्शन कचरा फेंकने पर कितना जुर्माना लगेगा
BMC के नए SOP के मुताबिक, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।