Mumbai: BMC में AIMIM की एक और पार्षद अयोग्य घोषित, जाति प्रमाण पत्र निकला फर्जी

Maharashtra/Mumbai: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) में विपक्षी दलों को एक और बड़ा झटका लगा है। AIMIM की पार्षद Roshan Shaikh को उनकी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है। जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने उनके अन्य पिछड़ा वर्ग (O

Maharashtra/Mumbai: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) में विपक्षी दलों को एक और बड़ा झटका लगा है। AIMIM की पार्षद Roshan Shaikh को उनकी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है। जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने उनके अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया है, जिसके बाद उन्हें अयोग्य करार दिया गया।

पिछले दो महीनों में यह तीसरी बार है जब मुंबई में किसी विपक्षी पार्षद की सदस्यता रद्द हुई है। इससे पहले AIMIM के ही Sameer Ramzan Patel और शिव सेना (UBT) के Deepak Sawant को भी इसी तरह जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था।

नियमों के मुताबिक, मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 16(1C)(a) के तहत अगर किसी पार्षद का जाति प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है, तो उन्हें तुरंत और पिछली तारीख से अयोग्य मान लिया जाता है। इस मामले में एक खास बात यह है कि ऐसी स्थिति में कोई नया उपचुनाव नहीं कराया जाता है। चुनाव में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को कानूनी प्रक्रिया के बाद पार्षद घोषित कर दिया जाता है।

प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लिए गए किसी भी लाभ को वापस लिया जाएगा और इसकी वसूली जमीन के राजस्व की बकाया राशि के रूप में की जाएगी। Sameer Patel के मामले में Runner-up रही Ayesha Rafiq Shaikh (शिव सेना शिंदे गुट) के पार्षद बनने की संभावना है, जिसकी औपचारिक घोषणा हाई कोर्ट के बाद होनी है।