Maharashtra: मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने BEST बस ड्राइवर संतोष सावंत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सावंत पर दिसंबर 2025 में हुए एक दर्दनाक हादसे का आरोप है, जिसमें चार लोगों की जान गई थी और 12 लोग घायल हुए थे। कोर्ट ने म
Maharashtra: मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने BEST बस ड्राइवर संतोष सावंत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सावंत पर दिसंबर 2025 में हुए एक दर्दनाक हादसे का आरोप है, जिसमें चार लोगों की जान गई थी और 12 लोग घायल हुए थे। कोर्ट ने माना कि बिना ट्रेनिंग के इलेक्ट्रिक बस चलाना एक गंभीर लापरवाही थी।
हादसा कब और कैसे हुआ?
यह हादसा 29 दिसंबर 2025 की रात करीब 11:30 बजे भांडुप रेलवे स्टेशन के पास हुआ था। एक इलेक्ट्रिक बस अचानक बेकाबू हो गई, जिससे बड़ा हादसा हुआ। पुलिस ने इस मामले में 704 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। RTO की जांच में यह साफ हुआ कि बस की मशीनरी में कोई खराबी नहीं थी और वह पूरी तरह ठीक थी।
कोर्ट ने जमानत देने से क्यों किया इनकार?
अडिशनल सेशन जज Y P Manathkar ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कुछ अहम बातें कहीं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने की जानकारी नहीं थी, जिससे अपराध की गंभीरता बढ़ जाती है। जज ने टिप्पणी की कि यह कोई मामूली हादसा नहीं था और इसे टाला जा सकता था, अगर ड्राइवर ने बिना ट्रेनिंग के बस चलाने से मना कर दिया होता।
केस से जुड़ी मुख्य जानकारियां
| विवरण |
जानकारी |
| आरोपी ड्राइवर |
संतोष सावंत (52 वर्ष) |
| हादसे की तारीख |
29 दिसंबर 2025 |
| नुकसान |
4 मौतें, 12 घायल |
| बस निर्माता |
Olectra Greentech |
| जांच एजेंसी |
भांडुप पुलिस स्टेशन |
| कोर्ट का फैसला |
10 अप्रैल 2026 को जमानत याचिका खारिज |