Mumbai में BEST बस हादसे के मामले में बड़ा फैसला, पीड़ित परिवार को 5.25 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश
Maharashtra: मुंबई के माहिम इलाके में रहने वाले एक परिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने BEST को आदेश दिया है कि वह 2018 में हुए एक सड़क हादसे के पीड़ित परिवार को ब्याज समेत करीब 5.25 करो
Maharashtra: मुंबई के माहिम इलाके में रहने वाले एक परिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने BEST को आदेश दिया है कि वह 2018 में हुए एक सड़क हादसे के पीड़ित परिवार को ब्याज समेत करीब 5.25 करोड़ रुपये का भुगतान करे। यह BEST से जुड़े अब तक के सबसे बड़े मुआवजे के मामलों में से एक माना जा रहा है।
यह पूरा मामला 15 मई 2018 का है। 55 साल के इंटीरियर डिजाइनर Hemant Joshi मुलुंड के पास ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की सर्विस रोड पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार BEST बस ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद उनके परिवार ने 10 अगस्त 2018 को ट्रिब्यूनल में मुआवजे के लिए अर्जी दी थी।
सुनवाई के दौरान BEST की तरफ से BMC ने यह दलील दी थी कि Hemant Joshi सड़क पार करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने बस का हॉर्न नहीं सुना। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पुलिस जांच, चार्जशीट और चश्मदीद गवाह Sachin Ramesh Chavan के बयान के आधार पर यह माना कि हादसा बस ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तार की वजह से हुआ था।
मुआवजे की राशि तय करने के लिए मृतक के इनकम टैक्स रिटर्न को देखा गया, जिसमें उनकी सालाना औसत कमाई 35 लाख रुपये से ज्यादा थी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुल मुआवजे का 60 प्रतिशत हिस्सा उनकी पत्नी Bhagyashree Joshi को और 20-20 प्रतिशत हिस्सा उनके बेटे Yashodhan Joshi और बेटी Esha Joshi को दिया जाए। BMC को निर्देश दिया गया है कि वह दो महीने के भीतर यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में NEFT या RTGS के जरिए जमा कराए।