Maharashtra: मुंबई के बांद्रा ईस्ट में एक अहम सड़क को खोलने से ठीक पहले लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ KEC Constructions के एक क्रेन ड्राइवर ने मुख्य रास्ते को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज
Maharashtra: मुंबई के बांद्रा ईस्ट में एक अहम सड़क को खोलने से ठीक पहले लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ KEC Constructions के एक क्रेन ड्राइवर ने मुख्य रास्ते को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज की है। यह सड़क जल्द ही जनता के लिए खोली जानी थी, लेकिन क्रेन खड़ी होने की वजह से काम में बाधा आई और ट्रैफिक की समस्या खड़ी हो गई।
मामला क्या है और पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
BKC पुलिस स्टेशन ने 6 जून 2026 को क्रेन ड्राइवर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया। यह धारा सार्वजनिक रास्ते में खतरा या रुकावट पैदा करने से जुड़ी है। पुलिस के मुताबिक, वकोला जंक्शन और वाल्मीकि नगर के बीच CST रोड के हिस्से पर क्रेन को बीच रास्ते में खड़ा किया गया था, जिससे गाड़ियों की आवाजाही रुक गई। सोशल मीडिया पर इस सड़क के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ड्राइवर को थाने बुलाकर कार्रवाई की।
MMRDA के आदेशों की अनदेखी और अन्य नोटिस
रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) ने निर्माण कंपनी को रास्ता साफ करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कंपनी ने इस आदेश का पालन नहीं किया। प्रशासन अब इस बात पर सख्त है कि किसी भी लापरवाही की वजह से सड़क के उद्घाटन में देरी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, MMRDA ने 1 जून 2026 को Kanakia Developers को भी एक नोटिस भेजा था, क्योंकि उनकी निर्माण सामग्री और कंटेनर एक दूसरी नई सड़क के रास्ते में बाधा बन रहे थे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्रेन ड्राइवर पर कौन सी धारा लगाई गई है?
क्रेन ड्राइवर पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 285 के तहत FIR दर्ज की गई है, जो सार्वजनिक रास्ते में बाधा डालने या खतरा पैदा करने से संबंधित है।
यह घटना मुंबई के किस इलाके की है?
यह घटना बांद्रा ईस्ट के CST रोड की है, जहाँ वकोला जंक्शन और वाल्मीकि नगर के बीच क्रेन खड़ी होने से ट्रैफिक बाधित हुआ था।