Maharashtra: मुंबई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद राजनीति गरमा गई है। Shiv Sena (UBT) नेता Sanjay Raut ने BJP के प्रदेश अध्यक्ष Ravindra Chavan प
Maharashtra: मुंबई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद राजनीति गरमा गई है। Shiv Sena (UBT) नेता Sanjay Raut ने BJP के प्रदेश अध्यक्ष Ravindra Chavan पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनसे इस मामले पर जवाब मांगा है।
DRI ने ‘Operation Golden Nexus’ के तहत क्या पकड़ा
Directorate of Revenue Intelligence (DRI) ने शनिवार तड़के करीब 2:30 बजे इस गिरोह को पकड़ा। जांच एजेंसी ने करीब 3.2 किलो विदेशी सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है। यह सोना वैक्स (मोम) के रूप में लाया गया था। DRI के मुताबिक, विदेशी लोग एयरपोर्ट स्टाफ की मदद से प्रतिबंधित इलाकों में सोने के कैप्सूल पहुंचा रहे थे।
कौन-कौन हुए गिरफ्तार और क्या हैं आरोप
इस मामले में कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार लोगों की लिस्ट इस प्रकार है:
- Ajit Acharekar: BJP कार्यकर्ता और AI Airport Services Ltd के कर्मचारी
- Rohit Singh, Santosh Pol: एयरपोर्ट स्टाफ (ड्राइवर और मॉनिटर)
- Samiullah Shah: आरोपी
- Mohamed Kawsar, Mohamed Faleel Kasim, Rifkhan Hameed Lebbe: बांग्लादेशी और श्रीलंकाई नागरिक
संजय राउत के आरोप और BJP का जवाब
Sanjay Raut ने कुछ तस्वीरें साझा करते हुए दावा किया कि गिरफ्तार आरोपियों का Ravindra Chavan से संबंध है। उन्होंने आरोप लगाया कि चव्हाण ने एयरपोर्ट लेबर यूनियन में गुंडों के गैंग बनाए हैं। वहीं, BJP के मुख्य प्रवक्ता Navnath Ban ने इन आरोपों को पूरी तरह नकारा है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार व्यक्तियों का पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है और किसी भी आधिकारिक BJP कार्यकर्ता की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
DRI ने सोने की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया
DRI ने ‘Operation Golden Nexus’ के तहत मुंबई एयरपोर्ट पर इस सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें 5 करोड़ रुपये मूल्य का 3.2 किलो सोना जब्त किया गया।
इस मामले में किन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है
सभी आरोपियों पर Customs Act, 1962 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो तस्करी और सीमा शुल्क चोरी से संबंधित है।