Mumbai में AIMIM पार्षद Sameer Patel अयोग्य घोषित, जाति प्रमाणपत्र निकला फर्जी
Maharashtra/Mumbai: मुंबई नगर निगम में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। गोवंडी के वार्ड नंबर 137 से AIMIM पार्षद Sameer Ramzan Patel को उनकी सीट से हाथ धोना पड़ा है। जिला जाति वैधता समिति ने उनके जाति प्रमाणपत्र को अमान्य कर दिया,
Maharashtra/Mumbai: मुंबई नगर निगम में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। गोवंडी के वार्ड नंबर 137 से AIMIM पार्षद Sameer Ramzan Patel को उनकी सीट से हाथ धोना पड़ा है। जिला जाति वैधता समिति ने उनके जाति प्रमाणपत्र को अमान्य कर दिया, जिसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
यह मामला तब शुरू हुआ जब शिव सेना (शिंदे गुट) की उम्मीदवार Ayesha Rafiq Shaikh, जो इस वार्ड में दूसरे नंबर पर रही थीं, ने Sameer Patel के जाति प्रमाणपत्र को अदालत में चुनौती दी थी। अहिल्यानगर की जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति ने 29 मई 2026 को Patel के ‘जुलाहा’ (OBC) जाति प्रमाणपत्र को फर्जी या अमान्य करार दिया।
इसके बाद 22 जून 2026 को Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) की आम बैठक में महाराष्ट्र जाति प्रमाणपत्र अधिनियम के तहत Sameer Patel को आधिकारिक तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया। मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 16(1C)(a) के मुताबिक, अगर किसी निर्वाचित प्रतिनिधि का जाति प्रमाणपत्र रद्द होता है, तो वह अपने आप पद के लिए अयोग्य हो जाता है।
BMC ने अब Sameer Patel से उन सभी भत्तों और सुविधाओं की वसूली का आदेश दिया है, जो उन्होंने पार्षद रहते हुए प्राप्त किए थे। इससे पहले शिव सेना (UBT) के पार्षद Deepak Sawant को भी इसी तरह के मुद्दे पर अपनी सीट गंवानी पड़ी थी। इस पूरे मामले पर अब 25 जून 2026 को Bombay High Court में सुनवाई होनी तय है।