Maharashtra: राज्य में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए Special Intensive Revision (SIR) की तैयारी पूरी हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी S. Chockalingam ने बताया है कि जिन लोगों की मैपिंग पहले ही हो चुकी है, उन्हें BLO के
Maharashtra: राज्य में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए Special Intensive Revision (SIR) की तैयारी पूरी हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी S. Chockalingam ने बताया है कि जिन लोगों की मैपिंग पहले ही हो चुकी है, उन्हें BLO के वेरिफिकेशन के दौरान कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से चलेगी ताकि कोई भी पात्र वोटर लिस्ट से बाहर न रहे।
किसे देने होंगे डॉक्यूमेंट्स और क्या हैं नियम
जिन वोटरों की 2002 की लिस्ट के साथ मैपिंग सफल रही है, उन्हें कोई पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों की मैपिंग में कोई गलती मिली है या जिन्होंने प्री-मैपिंग में हिस्सा नहीं लिया था, उन्हें 11 तय दस्तावेजों में से कोई एक पहचान पत्र देना होगा। किराए पर रहने वाले लोग Form No. 6 भरकर अपना पता साबित कर सकते हैं। Aadhaar कार्ड को सिर्फ पहचान के लिए माना जाएगा, इसे नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा।
वोटर लिस्ट रिवीजन की जरूरी तारीखें
BLO घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे और फॉर्म भरवाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया का शेड्यूल नीचे दिया गया है:
| तारीख/अवधि |
काम |
| 20 जून 2026 |
वोटर डिटेल्स का वेरिफिकेशन शुरू होगा |
| 20 से 29 जून 2026 |
BLO की ट्रेनिंग और फॉर्म की छपाई |
| 30 जून से 29 जुलाई 2026 |
BLO का घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करना |
| 5 अगस्त 2026 |
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी |
| 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 |
दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय |
| 7 अक्टूबर 2026 |
फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी |
वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होगी
राज्य के एक लाख से ज्यादा BLO घर-घर जाएंगे। वोटरों को पहले से भरे हुए फॉर्म दिए जाएंगे, जिनमें उनकी पुरानी और मौजूदा जानकारी होगी। वोटरों को बस इन डिटेल्स को चेक करके साइन करना होगा। राजनीतिक दलों से भी अपील की गई है कि वे अपने Booth Level Agents (BLA) तैनात करें ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या मुझे BLO को कोई डॉक्यूमेंट दिखाना होगा
अगर आपकी मैपिंग पहले ही हो चुकी है तो डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन मैपिंग न होने या गलती होने पर आपको 11 तय दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।
किराये के मकान में रहने वाले लोग अपना नाम कैसे जुड़वाएं
किराये पर रहने वाले लोग Form No. 6 भरकर और अपना वर्तमान पता देकर वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवा सकते हैं।