Maharashtra: ठाणे की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने 17 साल की छात्रा के साथ यौन शोषण करने वाले 37 साल के टीचर Deepak Shrimant Kadam को दोषी पाया है। यह घटना साल 2019 में एक ‘सरप्राइज टेस्ट’ के दौरान हुई थी। कोर्ट न
Maharashtra: ठाणे की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने 17 साल की छात्रा के साथ यौन शोषण करने वाले 37 साल के टीचर Deepak Shrimant Kadam को दोषी पाया है। यह घटना साल 2019 में एक ‘सरप्राइज टेस्ट’ के दौरान हुई थी। कोर्ट ने आरोपी टीचर को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
क्या था पूरा मामला और कोर्ट का फैसला
यह मामला 24 मई 2019 का है, जब एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में टीचर ने अपनी छात्रा के साथ गलत काम किया था। स्पेशल जज Ruby U Malvankar Kadam ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें ‘गुरु-शिष्य’ के पवित्र रिश्ते को खराब करती हैं। कोर्ट ने आरोपी के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि छात्रा ने कम अटेंडेंस की वजह से अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए यह झूठा केस किया है।
जुर्माना और मुआवजे का प्रावधान
कोर्ट ने दोषी टीचर Deepak Shrimant Kadam को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता छात्रा को 5,000 रुपये का मुआवजा दे। इसके अलावा, कोर्ट ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority) को यह सुझाव दिया है कि ‘मनोदैर्य योजना’ (Manodhairya Scheme) के तहत पीड़िता को अतिरिक्त मुआवजा देने पर विचार किया जाए। इस पूरे केस की पैरवी स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर Yogendra Patil ने की थी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
आरोपी टीचर को कितनी सजा मिली है?
ठाणे की स्पेशल POCSO कोर्ट ने आरोपी दीपक श्रीकांत कदम को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 5,000 रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
यह घटना कब और कहाँ हुई थी?
यह घटना 24 मई 2019 को एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एक सरप्राइज टेस्ट के दौरान हुई थी।