Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार अपने उस नए कोटा नियम पर फिर से विचार करने जा रही है, जिसने आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की चिंता बढ़ा दी थी। यह नियम उन लोगों को ओपन कैटेगरी की सीटों से बाहर करता है जिन्होंने उम्र या योग्यता
Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार अपने उस नए कोटा नियम पर फिर से विचार करने जा रही है, जिसने आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की चिंता बढ़ा दी थी। यह नियम उन लोगों को ओपन कैटेगरी की सीटों से बाहर करता है जिन्होंने उम्र या योग्यता में सरकारी छूट ली है। अब सुनील Rathod की मांग के बाद सरकार इस फैसले की समीक्षा करेगी क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के खिलाफ हो सकता है।
नया नियम क्या है और इससे उम्मीदवारों पर क्या असर पड़ेगा?
महाराष्ट्र कैबिनेट ने 14 या 15 मई 2026 को एक नई पॉलिसी मंजूर की थी। इस नियम के मुताबिक, अगर आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार उम्र, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव या प्रयासों की संख्या में किसी भी तरह की सरकारी छूट लेता है, तो उसे केवल अपनी कैटेगरी की सीटों के लिए ही माना जाएगा। भले ही उसके नंबर बहुत ज्यादा हों, लेकिन वह Open Category की सीट नहीं ले पाएगा। हालांकि, जो उम्मीदवार बिना किसी छूट के परीक्षा पास करेंगे, वे मेरिट के आधार पर ओपन कैटेगरी में चुने जा सकेंगे।
समीक्षा की मांग क्यों उठी और विवाद क्या है?
सुनील Rathod ने 19 मई 2026 को इस नियम की समीक्षा की मांग की। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले इस सरकारी फैसले से अलग हैं। उदाहरण के लिए, 23 मार्च 2026 को Chaya and Ors. केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर नियमों में कोई रोक न हो, तो ज्यादा नंबर वाले आरक्षित उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी में जाना सही है। वहीं, कांग्रेस पार्टी और VBS अध्यक्ष Prakash Ambedkar ने भी इस नियम की आलोचना की है। उनका आरोप है कि यह आरक्षण को कम करने की एक साजिश है और वे इसे अदालत में चुनौती देंगे।
आरक्षण की वर्तमान स्थिति और सरकार का तर्क
महाराष्ट्र में फिलहाल कुल आरक्षण 72% है। सरकार का कहना था कि इस नए नियम को इसलिए लाया गया ताकि भर्ती प्रक्रिया में स्पष्टता रहे और बार-बार होने वाली कानूनी लड़ाइयों से बचा जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग फैसलों, जैसे Pradeep Kumar (2019) और G Kiran (2026), के आलोक में सरकार यह देखेगी कि क्या यह नियम संवैधानिक रूप से सही है या इसमें बदलाव की जरूरत है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या छूट लेने वाले आरक्षित उम्मीदवार ओपन सीट पा सकते हैं?
वर्तमान नए नियम के अनुसार, यदि उम्मीदवार ने उम्र या योग्यता जैसी किसी भी सरकारी छूट का लाभ लिया है, तो वह ओपन कैटेगरी की सीट के लिए पात्र नहीं होगा, चाहे उसकी मेरिट कितनी भी अधिक क्यों न हो।
इस नियम का विरोध कौन कर रहा है और क्यों?
कांग्रेस पार्टी और Prakash Ambedkar इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह पिछड़े समुदायों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला है और आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश है।