Maharashtra में Dance Bar के नियम होंगे सख्त, मुंबई पुलिस एक्ट में बदलाव करेगी सरकार
Maharashtra: राज्य सरकार अब डांस बार चलाने वालों पर नकेल कसने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने मंगलवार, 30 जून 2026 को ऐलान किया कि मौजूदा मानसून सत्र के दौरान Mumbai Police Act में संशोधन लाया जाएगा। इ
Maharashtra: राज्य सरकार अब डांस बार चलाने वालों पर नकेल कसने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने मंगलवार, 30 जून 2026 को ऐलान किया कि मौजूदा मानसून सत्र के दौरान Mumbai Police Act में संशोधन लाया जाएगा। इस कदम का मकसद उन कानूनी कमियों को दूर करना है, जिनका फायदा उठाकर कई बार डांस बार संचालक नियमों की अनदेखी कर रहे थे।
सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डांस परफॉर्मेंस कराने वाले सभी संस्थान केवल उन्हीं नियमों के तहत लाइसेंस लें जो खास तौर पर डांस बार के लिए बनाए गए हैं। अभी कई संचालक ‘परफॉर्मेंस लाइसेंस’ जैसे अलग प्रावधानों का सहारा लेकर सख्त नियमों से बच जाते थे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि संचालक बार-बार कानूनी कमियां ढूंढते हैं और सरकार उन्हें बंद करती रहेगी। उन्होंने अश्लीलता के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में आने वाली बाधाओं पर चिंता जताई और कहा कि इस बार संशोधन की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।
इस नए कानून में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि जो संस्थान बार-बार नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाए। इस विषय पर Law and Judiciary Department से सलाह ली जा रही है। वहीं, DJ और लाउडस्पीकर के लिए पहले से मौजूद Noise Pollution Rules लागू रहेंगे और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी।
सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता Nana Patole ने Thane जिले में चल रहे डांस बार का मामला उठाया। वहीं BJP विधायक Sudhir Mungantiwar ने सुझाव दिया कि कानून लागू करने से पहले कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जाए, ताकि भविष्य में कोई भी नया लूपहोल न बचे। मुख्यमंत्री ने प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए हैं कि नियमों के उल्लंघन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए।