Lucknow में महिला की हत्या के मामले में बड़ा फैसला, 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा
Lucknow: राजधानी के गाजीपुर थाना क्षेत्र में दो साल पहले एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला उन
Lucknow: राजधानी के गाजीपुर थाना क्षेत्र में दो साल पहले एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो लूटपाट के लिए अपराध का रास्ता चुनते हैं.
यह पूरी घटना 5 जुलाई 2023 की है. शक्तिनगर के FM अपार्टमेंट में रहने वाली 60 साल की नफीस फातिमा के घर में बदमाश लूटपाट के इरादे से घुसे थे. जब महिला ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उनका गला दबाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था. मृतका के पति वसीम खान ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी.
पुलिस ने इस केस में काफी तेजी दिखाई और महज 25 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने 31 मई 2026 को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने संतोष लोध, जितेंद्र सिंह और इरशाद को दोषी पाया और तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई.
सजा के साथ-साथ अदालत ने तीनों दोषियों पर 1.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. घटना के करीब दो साल बाद आए इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है.