Lucknow में महिला की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 1.70 लाख का जुर्माना

Lucknow: राजधानी के गाजीपुर इलाके में दो साल पहले एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर भारी

Lucknow: राजधानी के गाजीपुर इलाके में दो साल पहले एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है।

यह पूरा मामला जुलाई 2023 का है जब वसीम खान ने गाजीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना वाले दिन वसीम को एक अनजान नंबर से फोन आया था और उन्हें ड्राइवर की जरूरत बताकर पॉलिटेक्निक चौराहे पर बुलाया गया था। जब वसीम घर वापस लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी को किचन में बेहोश पाया। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और गहने व नकदी गायब थे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया था।

वसीम खान ने पुलिस को दी गई शिकायत में अपने पुराने ड्राइवर जितेंद्र पर शक जताया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से जांच की और महज 25 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। जांच के दौरान पुलिस ने संतोष लोध, जितेंद्र सिंह और इरशाद को गिरफ्तार किया और उनके पास से लूटा गया सामान भी बरामद किया था।

31 मई 2026 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) उमाकांत जिंदल की अदालत ने इस केस पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने संतोष लोध, जितेंद्र सिंह और इरशाद तीनों को दोषी माना और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही, अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक लाख सत्तर हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।