Lucknow में मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वाली दुकान पर 1 लाख का जुर्माना, कई गाड़ियां भी हुईं सीज

Lucknow: राजधानी लखनऊ में शोर मचाने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर और अवैध हॉर्न के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने एक संयुक्त अभियान चलाकर नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर बड़ी कार्रवा

Lucknow: राजधानी लखनऊ में शोर मचाने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर और अवैध हॉर्न के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने एक संयुक्त अभियान चलाकर नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान एक दुकान पर भारी जुर्माना लगाया गया और कई वाहनों को जब्त कर थाने भेज दिया गया।

इस अभियान के तहत लालबाग क्षेत्र में स्थित साहनी ऑटोमोबाइल्स नाम की दुकान पर छापा मारा गया, जहां मॉडिफाइड साइलेंसर बेचे जा रहे थे। विभाग ने इस दुकान पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी इलाके में एक मोटरसाइकिल भी पकड़ी गई जिसमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगा था, उसे जब्त कर थाने में खड़ा कराया गया। वहीं कामता चौराहे पर हुई जांच के दौरान एक बस और एक कार को नियमों के उल्लंघन के कारण सीज कर दिया गया।

यह पूरी कार्रवाई आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय, आलोक यादव और यातायात पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद पुलिस और परिवहन विभाग को सख्त निर्देश दिए गए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देश पर राज्यव्यापी अभियान चलाया है ताकि सड़कों पर शोर कम हो और यातायात सुरक्षित रहे।

नियमों के मुताबिक, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 182A(3) के तहत ऐसे गैराज या वर्कशॉप चलाने वालों को एक साल की जेल या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है जो मॉडिफाइड साइलेंसर, हूटर या सायरन बेचते हैं। वहीं, ऐसे उपकरण लगवाने वाले वाहन मालिकों पर धारा 182A(4) के तहत 5000 रुपये और ध्वनि प्रदूषण फैलाने के लिए धारा 190(2) के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

बता दें कि प्रशासन ने पहले भी कई बार चेतावनी दी थी। मई और जून 2026 के बीच चले विशेष अभियानों में हजारों वाहनों की जांच हुई और करोड़ों रुपये का जुर्माना वसूला गया। परिवहन विभाग ने यह भी साफ किया है कि अब सिर्फ चालान से काम नहीं चलेगा, बल्कि बार-बार नियम तोड़ने वालों की RC निलंबित और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।