UP: लखनऊ की सड़कों पर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) के गाड़ियां दौड़ाने वालों पर अब पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। शहर में करीब तीन लाख से ज्यादा वाहन ऐसे हैं जिनमें यह नंबर प्लेट नहीं लगी है। ट्रैफिक पुलिस ने जागरू
UP: लखनऊ की सड़कों पर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) के गाड़ियां दौड़ाने वालों पर अब पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। शहर में करीब तीन लाख से ज्यादा वाहन ऐसे हैं जिनमें यह नंबर प्लेट नहीं लगी है। ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता अभियान खत्म करने के बाद अब सख्ती शुरू कर दी है, जिससे वाहन मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है।
एक दिन में इतने चालान और गाड़ियां जब्त
लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने 1 जून 2026 को बड़ी कार्रवाई की। एक ही दिन में बिना HSRP या खराब नंबर प्लेट वाली 1471 गाड़ियों के चालान काटे गए। इसके अलावा पुलिस ने 65 गाड़ियों को जब्त भी किया है। DCP ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि मानक नंबर प्लेट न होने से गाड़ियों की पहचान करने में दिक्कत होती है, जिससे अपराध रोकने और ट्रैफिक मैनेजमेंट में परेशानी आती है।
जुर्माना कितना लगेगा और क्या होंगे नियम
अगर आपकी गाड़ी में HSRP नहीं है, तो आपको 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि 15 अप्रैल 2026 से उन गाड़ियों को PUC सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जिनमें HSRP नहीं लगी है। अगर गाड़ी में न तो नंबर प्लेट है और न ही PUC, तो कुल जुर्माना 15,000 रुपये तक जा सकता है। परिवहन विभाग ने PUC पोर्टल को HSRP डेटा से जोड़ दिया है।
किन गाड़ियों पर है ज्यादा खतरा
खास तौर पर उन वाहनों पर नजर रखी जा रही है जो 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए थे। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बीएन सिंह ने फर्जी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर अब सड़कों पर सघन चेकिंग अभियान चलाएंगे ताकि सभी वाहन अनिवार्य रूप से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें।
Frequently Asked Questions (FAQs)
HSRP नंबर प्लेट न होने पर कितना जुर्माना लग सकता है?
बिना HSRP के वाहन चलाने पर 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यदि साथ में PUC सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो यह कुल जुर्माना 15,000 रुपये तक पहुंच सकता है।
क्या बिना HSRP के PUC सर्टिफिकेट मिल पाएगा?
नहीं, 15 अप्रैल 2026 के बाद से परिवहन विभाग और NIC ने नियम बदल दिया है। अब PUC सर्टिफिकेट तभी जारी होगा जब वाहन में HSRP नंबर प्लेट लगी होगी।