UP : लखनऊ के वार्ड संख्या-73 फैजुल्लागंज के निर्वाचित पार्षद ललित किशोर तिवारी को अब आखिरकार शपथ दिलाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 20 मई 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) क
UP : लखनऊ के वार्ड संख्या-73 फैजुल्लागंज के निर्वाचित पार्षद ललित किशोर तिवारी को अब आखिरकार शपथ दिलाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 20 मई 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्हें एक सप्ताह के भीतर शपथ दिलाने का निर्देश दिया गया था। निर्वाचन घोषित होने के लगभग पांच महीने बाद अब यह प्रक्रिया पूरी होगी।
हाई कोर्ट ने क्यों लिया था सख्त रुख
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने शपथ दिलाने में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई थी। जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की पीठ ने 14 मई 2026 को आदेश दिया था कि एक हफ्ते के अंदर शपथ दिलाई जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ, तो लखनऊ के मेयर और जिलाधिकारी (DM) को 21 मई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा। इससे पहले 12 और 13 मई को भी कोर्ट ने नगर आयुक्त और डीएम को सख्त निर्देश दिए थे।
क्या था पूरा विवाद और कानूनी दलीलें
ललित किशोर तिवारी को 19 दिसंबर 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने निर्वाचित घोषित किया था, जबकि भाजपा के पूर्व पार्षद प्रदीप कुमार शुक्ला का निर्वाचन शून्य कर दिया गया था। नगर निगम और महापौर ने दलील दी थी कि इस निर्णय के खिलाफ एक अपील लंबित है, इसलिए शपथ दिलाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं याचिकाकर्ता ने नगर निगम अधिनियम की धारा 77 का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव न्यायाधिकरण का आदेश अगले दिन से ही लागू हो जाता है, इसलिए शपथ दिलाना अनिवार्य है।
कौन हैं ललित किशोर तिवारी
ललित किशोर तिवारी समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता हैं और वार्ड संख्या-73 फैजुल्लागंज से निर्वाचित हुए हैं। राजनीति के अलावा वह हाई कोर्ट अवध बार एसोसिएशन के महासचिव भी हैं। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब प्रशासन के पास उन्हें शपथ दिलाने के अलावा कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
ललित किशोर तिवारी को पार्षद के रूप में कब निर्वाचित घोषित किया गया था
ललित किशोर तिवारी को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 19 दिसंबर 2025 को वार्ड संख्या-73 फैजुल्लागंज से निर्वाचित घोषित किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने किस तारीख को एसएलपी खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2026 (बुधवार) को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया।