Lucknow के Sevi Grand होटल के बेसमेंट में अवैध बैंक्वेट हॉल, LDA और अग्निशमन विभाग ने दिए सीलिंग के निर्देश
Lucknow: राजधानी के विभूतिखंड इलाके में स्थित Sevi Grand होटल एक बार फिर विवादों में है। जिस बेसमेंट को सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग के लिए रखा गया था, वहां पिछले चार साल से अवैध तरीके से बैंक्वेट हॉल चलाया जा रहा है। हैरा
Lucknow: राजधानी के विभूतिखंड इलाके में स्थित Sevi Grand होटल एक बार फिर विवादों में है। जिस बेसमेंट को सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग के लिए रखा गया था, वहां पिछले चार साल से अवैध तरीके से बैंक्वेट हॉल चलाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि यहां पहले भी भीषण आग लग चुकी है, लेकिन नियमों की अनदेखी अब भी जारी है।
30 जून 2026 को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और अग्निशमन विभाग ने शहर के कई बड़े होटलों का संयुक्त सर्वे किया। इस जांच में Sevi Grand होटल में सुरक्षा मानकों का बड़ा उल्लंघन और अवैध निर्माण पाया गया। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी दोषी प्रतिष्ठानों को सील करने और लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के सख्त आदेश दिए हैं।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) अंकुश मित्तल ने बताया कि कई नोटिस भेजने के बाद भी जब सुधार नहीं हुआ, तो सात होटलों की बिजली काटने के लिए विद्युत विभाग को पत्र लिखा गया है। नियमों के मुताबिक, 500 वर्ग मीटर से बड़े रेस्तरां या 15 मीटर से ऊंची इमारतों के लिए फायर सेफ्टी एनओसी अनिवार्य है। फरवरी 2026 की एक जानकारी के अनुसार, शहर के करीब 90 होटल बिना एनओसी के चल रहे थे, जिनके खिलाफ अब भौतिक निरीक्षण शुरू किया गया है।
गौरतलब है कि 13 अप्रैल 2022 को इसी होटल के बेसमेंट में भीषण आग लगी थी। उस समय की रिपोर्ट में सामने आया था कि पार्किंग की जगह पर गद्दे, सोफे और फर्नीचर रखा हुआ था, जिससे आग तेजी से फैली। इसके बावजूद होटल प्रबंधन ने बेसमेंट का व्यावसायिक इस्तेमाल जारी रखा। अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि फायर एनओसी के बिना किसी भी व्यावसायिक इमारत को बिजली कनेक्शन या लाइसेंस नहीं मिलेगा।