Lucknow में RTE एडमिशन को लेकर विवाद, CMS समेत 35 स्कूलों पर FIR की तैयारी
UP : लखनऊ के कई बड़े प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत चुने गए बच्चों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (CMS), बाल गाइड स्कूल, सेंट मेरी स्कूल और LPS जैसे करीब 35 स्कूल इस नियम को मानने
UP : लखनऊ के कई बड़े प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत चुने गए बच्चों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (CMS), बाल गाइड स्कूल, सेंट मेरी स्कूल और LPS जैसे करीब 35 स्कूल इस नियम को मानने में आनाकानी कर रहे हैं। इस लापरवाही के बाद अब शिक्षा विभाग इन स्कूलों के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी में है।
कौन से स्कूल हैं इस विवाद में और क्या है मामला
लखनऊ के 35 प्राइवेट स्कूलों ने RTE के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश देने से मना कर दिया है। इनमें CMS और LPS जैसे नामी स्कूल भी शामिल हैं। नियम के मुताबिक, प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और वंचित समूह के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें रिजर्व रखनी होती हैं। जब सरकार इन सीटों पर बच्चों का आवंटन करती है, तो स्कूलों को उन्हें अनिवार्य रूप से एडमिशन देना होता है, लेकिन कई स्कूल ऐसा नहीं कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि RTE के तहत आवंटित बच्चों को एडमिशन न देना असंवैधानिक है। कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 21A का उल्लंघन माना है, जो 6 से 14 साल के हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। कोर्ट ने साफ कहा है कि एक बार सरकार द्वारा बच्चा आवंटित हो जाने के बाद स्कूल के पास उसे मना करने का कोई अधिकार नहीं है। हाल ही में लखनऊ पब्लिक स्कूल (Eldeco) की एक अपील को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था और बच्चे को एडमिशन देने का आदेश दिया था।
परेशान माता-पिता कहां कर सकते हैं शिकायत
अगर किसी बच्चे को RTE के तहत एडमिशन देने से मना किया जा रहा है, तो अभिभावक इसकी शिकायत स्थानीय शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) या उप-जिलाधिकारी (SDM) से कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR) और NCPCR के ऑनलाइन पोर्टल या CPGRAMS पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। विभाग अब उन स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करेगा जो नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
RTE एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितनी सीटें रिजर्व होती हैं?
RTE अधिनियम 2009 के तहत प्राइवेट अनएडेड स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और वंचित समूह (DG) के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें रिजर्व रखना अनिवार्य है।
क्या स्कूल RTE के तहत आवंटित बच्चे को एडमिशन देने से मना कर सकता है?
नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्कूल सरकार द्वारा आवंटित छात्र को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। ऐसा करना असंवैधानिक है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।