Lucknow में दुष्कर्म का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी, 2015 से चल रहा था केस

Lucknow: राजधानी लखनऊ की एक अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया है। यह मामला काफी पुराना था और पिछले कई सालों से कोर्ट में चल रहा था। अदालत ने मामले के सभी पहलुओं को देखने के बाद अपन

Lucknow: राजधानी लखनऊ की एक अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया है। यह मामला काफी पुराना था और पिछले कई सालों से कोर्ट में चल रहा था। अदालत ने मामले के सभी पहलुओं को देखने के बाद अपना फैसला सुनाया।

पूरा मामला साल 2015 का है जब एक महिला ने आलमबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला का आरोप था कि मोनू उर्फ अनीश नाम के व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और मामला कोर्ट पहुँचा।

मामले की सुनवाई एडीजे प्रशांत बिलगैया की कोर्ट में हुई। कोर्ट में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर यह पाया गया कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने आरोपी मोनू उर्फ अनीश को दोषमुक्त कर दिया।