Lucknow में नाबालिग से गैंगरेप के दोषियों को 20-20 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना

Lucknow: राजधानी के हजरतगंज इलाके में साल 2022 में हुए एक नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। लखनऊ की पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने इस मामले के दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्ह

Lucknow: राजधानी के हजरतगंज इलाके में साल 2022 में हुए एक नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। लखनऊ की पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने इस मामले के दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद 8 जुलाई, 2026 को अपना फैसला सुनाया। करीब 3 साल 8 महीने की कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया। सजा के साथ-साथ अदालत ने दोनों दोषियों पर 51-51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला साल 2022 का है जब हजरतगंज में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया गया था। इस घटना के बाद से ही इलाके में काफी चर्चा थी और लोग दोषियों को कड़ी सजा मिलने का इंतजार कर रहे थे। अब कोर्ट के इस फैसले से कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई है।