Lucknow में पार्किंग का बुरा हाल, 30 फिट की सड़क बनी गली; अब भारी जुर्माना और क्रेन से उठेंगी गाड़ियां
Lucknow: राजधानी लखनऊ के जॉपलिंग रोड से गोखले मार्ग की ओर जाने वाली सड़क इन दिनों जाम की समस्या से जूझ रही है। सड़क के दोनों किनारों पर घंटों खड़ी रहने वाली गाड़ियों की वजह से 30 फिट चौड़ी सड़क अब एक संकरी गली जैसी बन गई
Lucknow: राजधानी लखनऊ के जॉपलिंग रोड से गोखले मार्ग की ओर जाने वाली सड़क इन दिनों जाम की समस्या से जूझ रही है। सड़क के दोनों किनारों पर घंटों खड़ी रहने वाली गाड़ियों की वजह से 30 फिट चौड़ी सड़क अब एक संकरी गली जैसी बन गई है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
शहर में सड़कों पर अवैध पार्किंग को रोकने के लिए प्रशासन ने अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लखनऊ नगर निगम (LMC) नो-पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को क्रेन की मदद से हटाने की तैयारी कर रहा है। म्युनिसिपल कमिश्नर गौरव कुमार ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
नए नियमों के मुताबिक, भारी वाहनों के लिए 2,000 रुपये, हल्के मोटर वाहनों के लिए 1,500 रुपये, दोपहिया वाहनों के लिए 400 रुपये और ई-रिक्शा या ऑटो के लिए 300 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। हालांकि, इमरजेंसी की स्थिति में 10-15 मिनट गाड़ी खड़ी करने पर छूट दी जा सकती है।
इसके अलावा, यूपी नगर निगम पार्किंग नियम 2025 के तहत अब घर के बाहर रात में गाड़ी खड़ी करने के लिए भी शुल्क देना होगा। लखनऊ जैसे बड़े शहरों में दोपहिया वाहनों के लिए रात की पार्किंग फीस 50 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 100 रुपये प्रस्तावित है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच यह शुल्क क्रमशः 57 रुपये और 120 रुपये होगा।
जाम की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में पांच मल्टी-लेवल पार्किंग बनाने की योजना बना रहा है। इनमें पत्रकारपुरम, विवेक खंड, पारा, डॉ भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल और इकाना स्टेडियम क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही, नगर निगम 58 नई स्ट्रीट पार्किंग और 20 मौजूदा पार्किंग लॉट्स को स्मार्ट फीचर्स जैसे ऑटोमैटिक बूम बैरियर और सेंसर के साथ अपग्रेड करने का काम कर रहा है।
प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि सार्वजनिक पार्किंग में 15 दिनों से ज्यादा समय तक खड़ी रहने वाली गाड़ियों को जब्त कर डंपिंग यार्ड भेज दिया जाएगा। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार के निर्देशानुसार, ऐसे वाहनों के मालिकों को पहले नोटिस दिया जाएगा और दो दिन के भीतर गाड़ी न हटाने पर सख्त कार्रवाई होगी।