UP: लखनऊ के بانथरा इलाके में एक युवक ने 15 साल की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाया और मंदिर में शादी कर ली। दोनों कुछ समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे, लेकिन पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को ग
UP: लखनऊ के بانथरा इलाके में एक युवक ने 15 साल की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाया और मंदिर में शादी कर ली। दोनों कुछ समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे, लेकिन पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता को भी सकुशल बरामद कर लिया है।
पुलिस ने आरोपी को कैसे पकड़ा और क्या कार्रवाई की
Lucknow Banthra Police ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर शादी की और साथ रहने लगा था। पुलिस ने आरोपी को रेप और POCSO एक्ट की धाराओं के तहत जेल भेज दिया है। वहीं, किशोरी को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है ताकि कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके।
नाबालिग से शादी और शारीरिक संबंध पर क्या है कानून
भारतीय कानून के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र की लड़की की सहमति का कोई महत्व नहीं होता है। नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाना या उससे शादी करना अपराध की श्रेणी में आता है। POCSO एक्ट और बाल विवाह निषेध अधिनियम (Prohibition of Child Marriage Act) के तहत ऐसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में साफ किया है कि नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना कानूनी तौर पर रेप माना जाएगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
इस मामले में पुलिस ने आरोपी पर कौन सी धाराएं लगाई हैं
पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ रेप और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और उसे जेल भेज दिया गया है।
क्या नाबालिग की सहमति होने पर बाल विवाह कानूनी है
नहीं, कानूनन 18 साल से कम उम्र की लड़की की सहमति मान्य नहीं होती है। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत यह अपराध है और इसमें जेल व जुर्माने का प्रावधान है।