UP : लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में एक मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। ढेढ़ेमऊ गांव में एक देशी शराब की दुकान पर सेल्समैन ने ग्राहक को शराब देने से मना कर दिया, जिससे नाराज होकर युवक ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर द
UP : लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में एक मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। ढेढ़ेमऊ गांव में एक देशी शराब की दुकान पर सेल्समैन ने ग्राहक को शराब देने से मना कर दिया, जिससे नाराज होकर युवक ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में सेल्समैन की मौके पर ही मौत हो गई और बीच-बचाव करने आया एक अन्य युवक भी घायल हो गया।
क्या थी पूरी घटना और कौन है आरोपी
यह घटना 11 मई, 2026 को सुबह करीब 9 बजे की है। मृतक की पहचान अजय जायसवाल उर्फ रिंकू के रूप में हुई है, जो मलिहाबाद के सैय्यद बाड़ा का रहने वाला था और ढेढ़ेमऊ गांव की सरकारी शराब दुकान पर सेल्समैन था। आरोपी नन्हके कहार (या ननक्के कश्यप), जो उसी गांव का निवासी है, ने दुकान बंद होने के कारण शराब न मिलने पर अजय पर हमला किया। आरोपी वारदात के बाद से फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
पुलिस की कार्रवाई और गांव के हालात
सूचना मिलते ही मलिहाबाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि इलाके में राघवेंद्र सिंह द्वारा एक अवैध कैंटीन चलाई जा रही है, जहां रात भर शराब बिकती है। पुलिस ने कहा है कि आबकारी नियमों के उल्लंघन की शिकायत संबंधित विभाग को दी जाएगी।
शराब दुकानों के लिए क्या हैं सरकारी नियम
उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली 2025 के तहत शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ही खुली रह सकती हैं। नियमों के मुताबिक, 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति या वर्दीधारी अधिकारी को शराब बेचना मना है। साथ ही, हर दुकान के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे होना जरूरी है और बिक्री के लिए POS मशीन व डिजिटल पेमेंट की सुविधा होनी चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों के 500 मीटर के दायरे में दुकान खोलने पर रोक है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
मलिहाबाद में सेल्समैन की हत्या क्यों हुई?
दुकान बंद होने के कारण सेल्समैन अजय जायसवाल ने आरोपी नन्हके कहार को शराब देने से मना कर दिया था, जिससे विवाद बढ़ा और आरोपी ने लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी।
UP में शराब की दुकानों के समय और नियम क्या हैं?
आबकारी नियमावली 2025 के अनुसार दुकानें सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुल सकती हैं। दुकानों पर सीसीटीवी और POS मशीन अनिवार्य है और शिक्षण संस्थानों से 500 मीटर की दूरी रखना जरूरी है।