Lucknow: अलीगंज अग्निकांड वाली अवैध बिल्डिंग गिराने का खर्च वसूलेगा LDA, मालिक को देने होंगे 26.14 लाख

Lucknow: अलीगंज के सेक्टर-डी में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब LDA ने सख्त कदम उठाया है। जिस अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग को प्राधिकरण ने ध्वस्त किया था, उसे गिराने में आया पूरा खर्च अब उसके मालिक से वसूला जाएगा। LDA उपाध्यक्

Lucknow: अलीगंज के सेक्टर-डी में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब LDA ने सख्त कदम उठाया है। जिस अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग को प्राधिकरण ने ध्वस्त किया था, उसे गिराने में आया पूरा खर्च अब उसके मालिक से वसूला जाएगा। LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है।

इस पूरी कार्रवाई के लिए अभियंत्रण, विद्युत यांत्रिक, सुरक्षा और जनसंपर्क अनुभाग की एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने खर्च का पूरा आकलन किया, जिसके बाद 30 जुलाई 2026 को यह निर्णय लिया गया कि ध्वस्तीकरण पर खर्च हुए 26.14 लाख रुपये भवन मालिक से लिए जाएं।

बता दें कि 22 जून 2026 को इस अवैध बिल्डिंग में भीषण आग लगी थी, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद LDA ने 10 जुलाई को नोटिस जारी कर मालिक को 15 दिन का समय दिया था कि वह खुद इमारत गिरा ले। जब तय समय में बिल्डिंग नहीं गिराई गई, तो LDA ने 25 जुलाई 2026 को खुद इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि नियम विरुद्ध निर्माण को गिराने का खर्च संबंधित पक्ष से वसूलने की नीति पहले से लागू है। इस नियम की जानकारी नोटिस में भी दी गई थी। भवन मालिक वीरेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र शुक्ला और अन्य को अब रिकवरी नोटिस भेजा जाएगा। अगर उन्होंने यह शुल्क नहीं भरा, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बिल्डिंग को गिराने और मलबा हटाने के लिए जेसीबी, पोकलैंड, ड्रिल मशीन और डंपर जैसी मशीनों का इस्तेमाल हुआ था। साथ ही मजदूरों और सुरक्षा व्यवस्था पर भी काफी खर्च हुआ, जिसका कुल योग 26 लाख 14 हजार 212 रुपये निकला है।