Lucknow के होटल रेनेसां में LDA की बड़ी कार्रवाई, अवैध स्टोर सील और बेसमेंट खाली करने का नोटिस
Lucknow: गोमती नगर स्थित होटल रेनेसां में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने होटल के साइड सेटबैक में बने एक अवैध स्टोर को सील कर दिया है। यह कदम अग्नि सुरक्षा जांच में मिली खामियों
Lucknow: गोमती नगर स्थित होटल रेनेसां में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने होटल के साइड सेटबैक में बने एक अवैध स्टोर को सील कर दिया है। यह कदम अग्नि सुरक्षा जांच में मिली खामियों और नक्शे के उल्लंघन के बाद उठाया गया है।
एलडीए ने पाया कि होटल प्रबंधन ने आवंटित ग्रीन बेल्ट की जमीन के नीचे अवैध रूप से बेसमेंट बना लिया था। अधिकारियों ने होटल को इस बेसमेंट को 24 घंटे के भीतर खाली करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद इसे भी सील किया जाएगा। इससे पहले 9 जुलाई 2026 को होटल रेनेसां और नोवोटेल को नक्शे के खिलाफ निर्माण के लिए नोटिस दिया गया था, जिसमें 73 लाख रुपये तक के जुर्माने की बात कही गई थी।
प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि होटल ने निर्धारित साइट सेटबैक क्षेत्र में करीब 60 वर्गमीटर जमीन पर कब्जा कर बेसमेंट और स्टोर बनाया था। जांच में यह भी सामने आया कि होटल के 16वें तल पर, जहां नक्शे में छत होनी चाहिए थी, वहां ‘स्काई बार’ चलाया जा रहा था। होटल के बेसमेंट-1 का इस्तेमाल पार्किंग और फूड स्टोरेज के लिए हो रहा था, जबकि बेसमेंट-2 में लॉबी और आरओ प्लांट जैसी सुविधाएं संचालित थीं।
यह पूरी कार्रवाई मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के निर्देशों के बाद शुरू हुई है। अलीगंज अग्निकांड के बाद शहर के होटलों और व्यावसायिक इमारतों में सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। इस अभियान के तहत अब तक 122 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियमों का उल्लंघन पाया गया है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने साफ किया है कि शहर के सभी होटल, बैंक्वेट हॉल और अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी जांच जारी रहेगी और नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।