Lucknow में अवैध इमारतों की बिजली कटेगी, LDA ने विभाग को दिए आदेश; 94% बिल्डिंग्स के पास नहीं है नक्शा
Lucknow: राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। LDA ने बिजली विभाग को आदेश दिया है कि जिन अवैध इमारतों को सील किया गया है, उनके बिजली कनेक्शन तुरंत काटे जाएं। दिलचस्प बात यह है कि जिन
Lucknow: राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। LDA ने बिजली विभाग को आदेश दिया है कि जिन अवैध इमारतों को सील किया गया है, उनके बिजली कनेक्शन तुरंत काटे जाएं। दिलचस्प बात यह है कि जिन अधिकारियों और विभाग की मिलीभगत से इन इमारतों को बिजली मिली थी, अब उन्हीं को अंधेरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
यह पूरी कार्रवाई 22 जून 2026 को अलीगंज में लगी भीषण आग के बाद शुरू हुई है, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे के बाद LDA ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया और दो दिनों के भीतर 126 इमारतों को सील कर 161 मालिकों को नोटिस जारी किए। SIT की जांच में सामने आया कि अलीगंज वाली बिल्डिंग को नियमों के खिलाफ बिजली कनेक्शन दिया गया था और इसका सेफ्टी एनओसी (NOC) भी फर्जी था।
LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि बिजली काटने के लिए लखनऊ सेंट्रल, जानकीपुरम, गोमती नगर और अमौसी जोन की लिस्ट भेज दी गई है। उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि लखनऊ की केवल 6 प्रतिशत इमारतों के पास ही पास हुआ नक्शा है, यानी करीब 94 प्रतिशत निर्माण अवैध या बिना मंजूरी के हैं। अब LDA बिजली नियामक आयोग से मांग करेगा कि बिना एनओसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग को बिजली कनेक्शन न दिया जाए।
इस कार्रवाई की जद में कई बड़े होटल और कोचिंग संस्थान भी आए हैं। गोमती नगर और जानकीपुरम जैसे इलाकों में कई होटलों की बिजली पहले ही काटी जा चुकी है। अलीगंज की जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, उसे 7 जुलाई के बाद ढहा दिया जाएगा और इसका पूरा खर्च मालिक से वसूला जाएगा। मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत ने भी इस मामले में लापरवाही बरतने वाले LDA अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं।