Lucknow में अवैध इमारत को गिराने का आदेश, 15 लोगों की मौत वाले अग्निकांड के बाद LDA की बड़ी कार्रवाई
Lucknow: अलीगंज के सेक्टर-डी में पिछले महीने भीषण आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई थी. इस दुखद घटना के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने सख्त कदम उठाया है. प्राधिकरण ने उस अवैध वाणिज्यिक इमारत के क्षतिग्रस्त हिस्सों
Lucknow: अलीगंज के सेक्टर-डी में पिछले महीने भीषण आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई थी. इस दुखद घटना के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने सख्त कदम उठाया है. प्राधिकरण ने उस अवैध वाणिज्यिक इमारत के क्षतिग्रस्त हिस्सों को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है, जहां यह हादसा हुआ था.
एलडीए की जांच में पता चला कि यह इमारत नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई थी. इसे बेसमेंट और दो मंजिलों वाले आवासीय मकान के तौर पर मंजूरी मिली थी, लेकिन मालिक ने इसे व्यावसायिक केंद्र बना दिया. ऊपरी मंजिल का निर्माण बिना किसी अनुमति के किया गया था. सबसे गंभीर बात यह थी कि फायर एग्जिट की जगह लिफ्ट बना दी गई और बिजली का लोड भी तय सीमा से ज्यादा लिया गया था, जिसकी वजह से आग इतनी भयानक हुई.
सक्षम प्राधिकारी अतुल कुमार ने उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत यह आदेश जारी किया है. एलडीए की टीम ने मौके पर जाकर नोटिस चस्पा कर दिया है. भवन मालिकों वीरेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र शुक्ला और अन्य को 15 दिनों का समय दिया गया है कि वे खुद अवैध निर्माण हटा लें. अगर तय समय में ऐसा नहीं हुआ, तो एलडीए खुद इसे गिराएगा और इसका पूरा खर्च भवन मालिक से भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूला जाएगा.
इस मामले में पुलिस और एसआईटी की जांच भी जारी है. लापरवाही के चलते भवन मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, राम कृष्ण उपाध्याय, तुषार कृष्ण जायसवाल और सुरेश कुमार साहू को गिरफ्तार किया जा चुका है. साथ ही, बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग और एलडीए के चार अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है. प्राधिकरण ने अपनी आंतरिक जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है ताकि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो सके.