Lucknow में 94% निर्माण अवैध, सिर्फ 6% भवनों के नक्शे पास; LDA उपाध्यक्ष ने किया खुलासा
Lucknow: राजधानी लखनऊ में रहने वालों के लिए एक चौंकाने वाली खबर आई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि शहर के 1028 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बने भवनों में से केवल 6% के नक्शे ही पास हैं
Lucknow: राजधानी लखनऊ में रहने वालों के लिए एक चौंकाने वाली खबर आई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि शहर के 1028 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बने भवनों में से केवल 6% के नक्शे ही पास हैं। इसका मतलब है कि लखनऊ में करीब 94% निर्माण अवैध तरीके से किए गए हैं। इस खुलासे के बाद अब शहर में अवैध बिल्डिंग्स और उनके नियमों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने के लिए LDA अब सख्त कदम उठा रहा है। हाल ही में अलीगंज में आग लगने की घटना के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस हादसे की जांच में पाया गया कि संबंधित इमारत में प्रक्रियात्मक कमियां थीं। इस मामले में LDA ने एक पूर्व विहित प्राधिकारी, चार जोनल अधिकारी और 13 इंजीनियरों समेत कुल 18 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। साथ ही इमारत के मालिक को 15 दिनों का नोटिस दिया गया है कि वह अपने दस्तावेज पेश करे, वरना बिल्डिंग को गिराया जा सकता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे राज्य में अग्नि सुरक्षा ऑडिट के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी इमारत का इस्तेमाल उसी काम के लिए होगा जिसके लिए वह स्वीकृत है। इसी कड़ी में LDA ने स्कूलों और कोचिंग सेंटरों के लिए अग्नि और विद्युत सुरक्षा मानकों को लेकर कार्यशाला की है। अब सभी आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा का नोटरीकृत शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।
इतना ही नहीं, अब शहर में एक बड़ा निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसमें उन कोचिंग सेंटरों, लाइब्रेरी, होटल और नर्सिंग होम की जांच होगी जो आवासीय इलाकों में चल रहे हैं। हालांकि, सरकार ने कुछ राहत भी दी है। कैबिनेट के फैसले के बाद अब विकास प्राधिकरणों को नक्शे पास करने का अधिकार मिल गया है। साथ ही, ग्रीन बेल्ट में 200 वर्ग मीटर तक के भवनों को कुछ शर्तों के साथ वैध माना जाएगा और भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 75% तक की छूट दी जाएगी।