Lucknow में LDA का बड़ा एक्शन, पारा और BKT समेत कई इलाकों में 8 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

Lucknow: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शहर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। शुक्रवार को LDA की टीम ने पारा और बीकेटी (BKT) इलाकों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। करीब 40 बीघ

Lucknow: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शहर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। शुक्रवार को LDA की टीम ने पारा और बीकेटी (BKT) इलाकों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। करीब 40 बीघा जमीन पर बिना किसी मंजूरी के प्लॉटिंग का काम चल रहा था, जिसे अधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया।

इस कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनाई गई सड़कों, बाउंड्री वॉल और अन्य निर्माणों को पूरी तरह गिरा दिया गया। LDA ने साफ किया है कि बिना स्वीकृति के विकसित की जा रही इन कॉलोनियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अभियान केवल पारा और बीकेटी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसी दिन मोहनलालगंज की अन्नपूर्णा ग्रीन सिटी में भी करीब 60 बीघा की अवैध प्लॉटिंग को ನೆಲ किया गया। इसके साथ ही निराला नगर के होटल मानसरोवर के बेसमेंट में बिना नक्शे के चल रहे एक अवैध किचन को भी सील कर दिया गया।

इससे पहले 15 जुलाई को भी बीकेटी के भैसामऊ और डिगोई गांवों में 20 बीघा जमीन पर बनी पांच अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला था। यह कार्रवाई जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह के नेतृत्व में हुई थी। उसी दिन गोमती नगर के होटल रेनेसां में अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी मिलने पर एक अवैध स्टोर को सील किया गया। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर अब शहर के सभी होटलों और ऊंची इमारतों की फायर सेफ्टी जांच की जा रही है।

LDA अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत उन्हें अवैध निर्माण गिराने और डेवलपर्स पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। प्राधिकरण का मकसद शहर का नियोजित विकास करना और आम खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाना है। लखनऊ में 200 से ज्यादा ऐसी अवैध कॉलोनियों की पहचान की गई है, जिनमें से 241 ‘नो-मैप’ जनादेश के तहत आती हैं। इसका मतलब है कि जब तक सरकार द्वारा 7.5 मीटर चौड़ी और 200 मीटर लंबी सड़क नहीं बनाई जाती, तब तक वहां किसी भी भवन योजना को मंजूरी नहीं मिलेगी।