Lucknow में 51 अवैध बिल्डिंगों पर चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद LDA की बड़ी तैयारी
Lucknow: राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में अवैध निर्माण करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने यहां 51 अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। ये इमार
Lucknow: राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में अवैध निर्माण करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने यहां 51 अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। ये इमारतें आवासीय भू-उपयोग के विपरीत व्यावसायिक रूप से बनाई गई हैं, जिन पर अब जल्द ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर इन अवैध निर्माणों के खिलाफ पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। प्रवर्तन जोन-4 की टीम ने 4 अगस्त को गोपनीय तरीके से इन इमारतों का निरीक्षण किया था। टीम ने यह देखा कि कार्रवाई के लिए कितनी मशीनरी और मैनपावर की जरूरत होगी, जिसकी शुरुआती रिपोर्ट तैयार की जा रही है। एलडीए ने इन सभी मामलों से जुड़ी फाइलें विहित प्राधिकारी न्यायालय से निकलवा ली हैं।
यह पूरी कार्रवाई अलीगंज के सेक्टर-डी में हुए एक दर्दनाक अग्निकांड के बाद तेज हुई है। 22 जून 2026 को एक आवासीय भूखंड पर बने अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने की चेतावनी दी है। कोर्ट ने लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त को भी तलब कर फायर सेफ्टी नियमों और अवैध निर्माण पर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने जमीनी हकीकत जानने के लिए IIT Delhi के विशेषज्ञों की एक विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया है, जो जल्द ही शहर आकर सर्वे करेगी। एलडीए ने स्पष्ट किया है कि जिन भवनों पर किसी सक्षम न्यायालय का स्टे ऑर्डर (स्थगन आदेश) नहीं होगा, उन्हें नियमानुसार गिरा दिया जाएगा।