Lucknow में हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद जमीन पर कब्जा, विरोध करने पर मिली धमकी, पुलिस ने दर्ज किया मामला

Lucknow: राजधानी के बिजनौर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां अहमदपुर उर्फ कमलापुर इलाके में हाईकोर्ट के स्थगनादेश (Stay Order) के बावजूद विवादित जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई।

Lucknow: राजधानी के बिजनौर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां अहमदपुर उर्फ कमलापुर इलाके में हाईकोर्ट के स्थगनादेश (Stay Order) के बावजूद विवादित जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई। जब इस कब्जे का विरोध किया गया, तो पीड़ित को धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

इस मामले की शिकायत करने वाले कुंदन सिंह यादव का कहना है कि उन्हें अहमदपुर उर्फ कमलापुर स्थित कई खसरा नंबरों की जमीन का मुख्तारेआम (General Power of Attorney) नियुक्त किया गया है। उनका आरोप है कि कोर्ट की रोक होने के बाद भी जमीन पर कब्जा किया गया और विरोध करने पर उन्हें डराया-धमकाया गया।

यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब हाल ही में 5 अगस्त 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन विवादों में पुलिस की भूमिका को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने साफ किया था कि पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी निजी जमीन के मालिकाना हक, कब्जे या सीमा का फैसला नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा था कि ये मामले केवल सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और पुलिस का काम सिर्फ कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। बिना कोर्ट ऑर्डर के किसी को जमीन से हटाना गलत है और ऐसा करने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है।