Lucknow में तेज रफ्तार बाइक हादसे में किशोर की मौत, बिना हेलमेट और ईयरफोन लगाना पड़ा भारी

Lucknow: काकोरी इलाके के बरकताबाद पुल के पास शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिरने से 17 साल के किशोर मथनी की जान चली गई. इस हादसे में बाइक पर पीछे बैठी उसकी मौसी अंजू भी घा

Lucknow: काकोरी इलाके के बरकताबाद पुल के पास शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिरने से 17 साल के किशोर मथनी की जान चली गई. इस हादसे में बाइक पर पीछे बैठी उसकी मौसी अंजू भी घायल हो गईं.

जानकारी के मुताबिक ईंटगांव निवासी मथनी अपनी मौसी के साथ खुर्रमपुर से घर लौट रहा था. बरकताबाद पुल के पास बाइक की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से बाइक का स्टैंड सड़क से टकरा गया और मोटरसाइकिल बेकाबू होकर गिर गई. मथनी के सिर में गंभीर चोट आई थी. उसे तुरंत बेहटा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शाम तक इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस जांच में सामने आया कि हादसे के वक्त मथनी ने हेलमेट नहीं पहना था और उसके कानों में ईयरफोन लगे हुए थे. काकोरी इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि ईयरफोन की वजह से शायद उसे स्टैंड टकराने की आवाज सुनाई नहीं दी. उन्होंने यह भी कहा कि अगर किशोर ने हेलमेट पहना होता तो उसकी जान बच सकती थी. परिजनों ने पुलिस के प्रयास के बावजूद शव को बिना पोस्टमार्टम कराए अपने साथ ले लिया.

इस घटना के बीच ट्रैफिक नियमों की अनदेखी जानलेवा साबित हो रही है. उत्तर प्रदेश में अब चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य है. जनवरी 2026 से लागू नए नियमों के अनुसार, शोरूम से बाइक खरीदते समय दो ISI प्रमाणित हेलमेट लेना जरूरी है, जिसका डेटा वाहन पोर्टल पर अपलोड होगा, तभी रजिस्ट्रेशन होगा. नियम तोड़ने पर 1000 रुपये जुर्माना और लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है. साथ ही 1 सितंबर 2025 से ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ अभियान भी शुरू किया गया है.

वहीं, गाड़ी चलाते समय ईयरफोन का इस्तेमाल करना भी गैरकानूनी है. कई शहरों में इसके लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है. मोबाइल होल्डर का इस्तेमाल सिर्फ GPS के लिए किया जा सकता है, लेकिन गाने सुनने या वीडियो देखने के लिए ईयरफोन लगाने पर सख्त चालान का नियम है.