Lucknow में इंदिरानगर-खुर्रमनगर नाला निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, 23 जुलाई तक नहीं होगा काम
Lucknow: इंदिरानगर और खुर्रमनगर इलाके के लोगों के लिए राहत की खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस क्षेत्र में बन रहे नाले के निर्माण कार्य पर अपनी अंतरिम रोक को 23 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने साफ किया है
Lucknow: इंदिरानगर और खुर्रमनगर इलाके के लोगों के लिए राहत की खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस क्षेत्र में बन रहे नाले के निर्माण कार्य पर अपनी अंतरिम रोक को 23 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक काम बंद रहेगा।
यह पूरा विवाद स्थानीय निवासियों और नगर निगम के बीच चल रहा है। उषा सक्सेना और अन्य निवासियों ने अदालत में अर्जी दी थी कि यह नाला मुख्य सीवर लाइन और पीने के पानी की पाइपलाइन के ठीक ऊपर बनाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि पहले पाइपलाइन की मरम्मत के लिए एक मीटर की जगह छोड़ी गई थी, लेकिन अब वहां आरसीसी नाला बनाया जा रहा है। इससे भविष्य में अगर पाइपलाइन खराब होती है, तो उसकी मरम्मत करना नामुमकिन हो जाएगा और पानी की सप्लाई पर बुरा असर पड़ेगा।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने लखनऊ नगर निगम को कड़ा निर्देश दिया है कि वे स्थानीय लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लें। निगम के अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं और निवासियों के साथ बैठक कर कोई बीच का रास्ता निकालने को कहा गया है। नगर निगम को अगली सुनवाई से पहले इस पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी।
नगर निगम की तरफ से अधिवक्ता एस.एस. चौहान और अमित द्विवेदी ने पैरवी की। वहीं, निगम के अधिशासी अभियंता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वे निवासियों की आपत्तियों पर विचार करने और उनके साथ बैठक कर वैकल्पिक समाधान निकालने के लिए तैयार हैं। इससे पहले 29 मई को भी अदालत ने निर्माण कार्य दोबारा शुरू करने पर रोक लगाई थी।